राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने सीमा पार की अस्थिर स्थिति के कारण 16 मई तक नो-वर्क अवधि की मांग करते हुए चीफ जस्टिस को पत्र लिखा
Amir Ahmad
12 May 2025 11:46 AM IST

बाद के घटनाक्रमों के मद्देनजर एडवोकेट एसोसिएशन ने नो-वर्क के लिए अपना प्रतिनिधित्व वापस लेने का फैसला किया और आज से सामान्य रूप से काम करना जारी रखेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ (एसोसिएशन) ने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे 12 मई, 2025 से 5 दिनों की अवधि के लिए नो-वर्क अवधि घोषित करें क्षेत्र में मौजूदा संवेदनशील और अस्थिर स्थिति निरंतर ब्लैकआउट और अलगाववादी और विघटनकारी ताकतों द्वारा उत्पन्न आसन्न खतरे के मद्देनजर।
चीफ जस्टिस को लिखे पत्र के अनुसार, यह अनुरोध तनावपूर्ण कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सावधानी के हित में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और बार के सभी सदस्यों और वादियों, न्यायिक अधिकारियों और सभी हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया।
इसलिए पत्र में चीफ जस्टिस से अनुरोध किया गया कि वे राजस्थान हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए 12 मई, 2025 से 16 मई, 2025 तक नो-वर्क अवधि पर विचार करें।

