राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीडि़ता की 25 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी
LiveLaw News Network
5 April 2024 10:00 AM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की पीडि़ता नाबालिग की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके गर्भ समापन की अनुमति दी है। न्यायाधीश डॉ. नुपुर भाटी की एकलपीठ ने अतिआवश्यक प्रकरण के रूप में याचिका की सुनवाई करते हुए जोधपुर के उम्मेद अस्पताल प्रशासन को त्वरित रूप से जितना जल्दी हो सके याचिकाकर्ता के गर्भ समापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से प्रो-बोनो पैरवी करते हुए अधिवक्ता मनीष व्यास व अजय कुमार ऑगस्टीन ने कहा कि याचिकाकर्ता सामूहिक दुष्कर्म की शिकार किशोरी है। सुरक्षित गर्भपात के सम्बन्ध में गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम, 2021 के संदर्भ में 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ होने पर गर्भ समापन की कार्यवाही मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकीय परीक्षण के बाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार ही की जानी अपेक्षित है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता के 25 सप्ताह और पांच दिन के गर्भ को समाप्त किए जा सकने की रिपोर्ट दी है। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश डॉ. जस्टिस नुपुर भाटी ने चिकित्सा अधिकारियों को त्वरित रूप से जितना जल्दी हो सके याचिकाकर्ता के गर्भ का समापन करने के निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया।
रजाक खान हैदर, जोधपुर @ लाइव लॉ नेटवर्क