राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में जर्जर स्कूल भवनों के उपयोग पर रोक लगाई, स्टूडेंट्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

25 Aug 2025 11:20 AM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में जर्जर स्कूल भवनों के उपयोग पर रोक लगाई, स्टूडेंट्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया

    एक कक्षा की छत और दीवार गिरने से 7 बच्चों की मौत से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जर्जर स्कूल भवनों/कमरों के उपयोग पर रोक लगाई और वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

    जुलाई, 2025 में न्यायालय ने राजस्थान के सरकारी स्कूल में हुई उस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आवश्यक रिपोर्ट मांगी थी।

    22 अगस्त, 2025 को जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने वकीलों की सुनवाई और रिकॉर्ड पर उपलब्ध रिपोर्टों को देखने के बाद राज्य सरकार को अगले आदेश तक जर्जर स्कूल भवन और कमरों का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया।

    संबंधित पक्षों के वकीलों की सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को अगले आदेश तक उनके द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक-आर/27 में उल्लिखित जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों/कक्षों का अध्ययन हेतु उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है। तथापि राज्य सरकार उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ताकि प्रभावित छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।

    तदनुसार मामले को 4 सितंबर, 2025 के लिए आगे सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: स्वप्रेरणा बनाम भारत संघ एवं अन्य संबंधित याचिकाएं

    Next Story