काला हिरण शिकार मामला: राजस्थान सरकार ने एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

Amir Ahmad

21 May 2025 12:23 PM IST

  • काला हिरण शिकार मामला: राजस्थान सरकार ने एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

    राजस्थान सरकार ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

    जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने 16 मई को राज्य की अपील पर सुनवाई की और अपने आदेश में कहा,

    "मामले को आरोपी सलमान खान द्वारा दायर आपराधिक अपील के साथ 28.07.2025 को सूचीबद्ध करें।"

    2018 में मामले के मुख्य आरोपी एक्टर सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था जबकि सह-आरोपी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया गया था।

    उल्लेखनीय है कि सलमान खान ने इस सजा के खिलाफ अलग आपराधिक अपील दायर की है।

    दशकों पुराना यह मामला अक्टूबर, 1998 में जोधपुर के पास मथानिया गांव में भगोड़ा की ढाणी में मुख्य आरोपी द्वारा दो काले हिरणों की हत्या से जुड़ा है, जब एक्टर हिंदी फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे।

    इस तथ्य के कारण कि काला हिरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है शिकायत बिश्नोई समुदाय द्वारा दर्ज की गई, जो प्रकृति संरक्षण में दृढ़ विश्वास रखता है।

    केस टाइटल: राज्य बनाम सैफ अली

    Next Story