राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित ड्रग तस्कर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत देने से किया इनकार

Amir Ahmad

13 July 2024 12:31 PM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित ड्रग तस्कर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत देने से किया इनकार

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) के तहत आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया, जिसने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 40 दिनों के लिए रिहा होने की मांग की थी।

    अंतरिम जमानत आवेदन यह कहते हुए दायर किया गया कि बहन की शादी के लिए याचिकाकर्ता का घर पर मौजूद होना जरूरी है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है।

    सरकारी अभियोजक ने रिहाई का विरोध करते हुए तर्क दिया कि बहन की शादी की आड़ में याचिकाकर्ता के फरार होने और हिरासत से बचने की संभावना है। यह भी कहा गया कि आरोपी जिस अपराध में शामिल था, उसकी गंभीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत आवेदन खारिज किया जाना चाहिए।

    अभियोजक से सहमति जताते हुए जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लंबित मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    “याचिकाकर्ता की बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत देना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, जबकि आवेदक पर मादक पदार्थ तस्करी जैसे लंबित आपराधिक आरोप हैं। आवेदक को हिरासत में रखने से यह सुनिश्चित होता है कि जब वह उक्त शादी में शामिल होगा तो किसी भी संभावित जोखिम को कम किया जा सके। उक्त उद्देश्य के लिए अंतरिम जमानत देने से आवेदक के न्याय से भागने की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।”

    अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता की बहन के अन्य भाई भी हैं, जो विवाह की रस्में निभा सकते हैं। इसलिए अंतरिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल- राकेश बनाम राजस्थान राज्य

    Next Story