राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए बिना निर्धारित मेडिकल टेस्ट के अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी की पुनः जांच करने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

23 Dec 2024 1:43 PM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए बिना निर्धारित मेडिकल टेस्ट के अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी की पुनः जांच करने का निर्देश दिया

    राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कांस्टेबल पद के लिए अभ्यर्थी की याचिका स्वीकार की, जिसे 24 घंटे की एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (ABPM) जांच किए बिना हाइब्लडप्रेशर के कारण मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राज्य को अभ्यर्थी की पुनः जांच करने और तब तक उसके लिए पद रिक्त रखने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया, जिसमें उसे सभी टेस्ट में सफल घोषित किया गया, जब वह मेडिकल जांच के लिए उपस्थित हुआ तो उसे हाइब्लडप्रेशर के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसे RME के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया।

    इसके बाद जब उसका RME आयोजित किया गया, जिसमें उसका ब्ल्डप्रेशर दो बार मापा गया तो इसे सामान्य माना गया लेकिन विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ के अनुसार, उसे 24 घंटे की ABPM जांच कराने की सिफारिश की गई। टेस्ट करने के बजाय उनके साथ आए अधिकारियों ने हृदय रोग विशेषज्ञ की राय को ओवरराइट करना चुना कि उनके RME का परिणाम अन्य उम्मीदवारों के साथ घोषित किया जाएगा।

    जब परिणाम आए तो याचिकाकर्ता को हाइब्लडप्रेशर के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह बयान दिया गया कि उन्हें 24 घंटे तक निगरानी में रखा गया और उनका औसत ब्लड-प्रेशर 152/96 था।

    याचिकाकर्ता का मामला यह था कि हृदय रोग विशेषज्ञ की 24 घंटे की ABPM जांच से गुजरने की सिफारिश का पालन करने के बजाय उन्हें औसत ब्लडप्रेशर के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, जो हृदय रोग विशेषज्ञ की राय में पूरी तरह से गलत था। यह भी तर्क दिया गया कि आचरण RME के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन था। इसलिए याचिका दायर की गई।

    तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समीक्षा मेडिकल बोर्ड की मेडिकल राय याचिकाकर्ता के ब्लडप्रेशर की 3 अलग-अलग रीडिंग पर आधारित थी जो 8.5 घंटे की छोटी अवधि के भीतर आयोजित की गई।

    न्यायालय ने समीक्षा मेडिकल बोर्ड द्वारा पालन किए जाने वाले हाइब्लडप्रेशर के मापन के लिए दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया जिसमें कहा गया

    “हाइब्लडप्रेशर के आधार पर अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की फिटनेस या अन्यथा के बारे में अपनी अंतिम राय देने से पहले भर्ती/अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए।”

    न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता का ब्लडप्रेशर उसे भर्ती किए बिना या अस्पताल में भर्ती किए बिना या 24 घंटे तक उसकी निगरानी किए बिना मापा गया, जो दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था। इसलिए उसे लागू दिशा-निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए अयोग्य घोषित किया गया।

    न्यायालय ने याचिका को अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 24 घंटे तक निगरानी में रखकर और अलग-अलग अंतराल पर उसका रक्तचाप रिकॉर्ड करके उसकी पुनः जांच की जाएगी और जब तक कोई नई मेडिकल राय नहीं आ जाती, तब तक याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखा जाएगा, जिसे योग्य और पात्र पाया गया।

    केस टाइटल: शैलेंद्र बनाम भारत संघ और अन्य

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