पीड़िता की आरोपी से शादी की जानकारी होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने POCSO केस रद्द किया

Amir Ahmad

6 Feb 2024 7:16 AM GMT

  • पीड़िता की आरोपी से शादी की जानकारी होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने POCSO केस रद्द किया

    राजस्थान हाइकोर्ट ने POCSO आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का फैसला किया। कोर्ट ने यह फैसला यह सूचित किए जाने के बाद किया कि पीड़िता आरोपी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है।

    जयपुर मेट्रोपॉलिटन प्रथम विशेष न्यायाधीश (POCSO) के समक्ष चल रहे बलात्कार का मामला रद्द करने से पहले जस्टिस महेंद्र कुमार घोषाल की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि पीड़िता ने खुद अदालत के सामने अपने और आरोपी के बीच विवाह के बारे में बताया है।

    जयपुर पीठ ने कहा,

    “रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 ने शादी कर ली और अपने रिश्ते से पैदा हुई तीन साल की बच्ची के साथ खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। पक्ष अदालत में मौजूद हैं और इस अदालत ने भी उपरोक्त को वेरिफाइ किया।”

    उत्तरदाताओं 2 (पिता) और 3 (सर्वाइवर) के वकील ने एफआईआर रद्द करने के खिलाफ दोनों में से एक ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। परिस्थितियों की समग्रता के साथ-साथ, क्योंकि दोनों के रिश्ते से एक तीन साल की बच्ची पैदा हुई, अदालत ने आपराधिक विविध याचिका की अनुमति देना और आरोपी के खिलाफ आरोप रद्द करना उचित समझा। याचिका की अनुमति देते समय अदालत ने बड़े पैमाने पर तरुण वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, दलवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2019) और जुबेर अली और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य भरोसा किया, जहां समान मुद्दों को अदालत द्वारा हल किया गया।

    जस्टिस घोषाल द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया, उनमें गंभीर अपराध होने के बावजूद पीड़ित परिवारों बचे लोगों और उक्त रिश्तों से पैदा हुए बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने जैसे कई कारणों से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप हटा दिए गए।

    इस मामले में आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर नाबालिग से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। एफआईआर भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO)और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, 1989 ) के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई। यह प्रतिवादी नंबर 2, सर्वाइवर के पिता पुलिस के सामने शिकायत दर्ज की। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, 17-10- 2022 को पीड़िता और बलात्कार के आरोपी के बीच विवाह संपन्न हुआ।

    याचिकाकर्ता की ओर से वकील- त्रिभुवन नारायण सिंह उपस्थित हुए।

    शिकायतकर्ता पिता और उनकी जीवित बेटी का प्रतिनिधित्व-राजेंद्र सिंह तंवर ।

    राज्य का प्रतिनिधित्व- रियासत अली

    केस नंबर- एसबी आपराधिक विविध याचिका नंबर 7901/2023

    साइटेशन- लाइव लॉ (राजस्थान) 17 2024

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