राजस्थान हाइकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को अवमानना नोटिस जारी किया
Amir Ahmad
23 Feb 2026 12:35 PM IST

राजस्थान हाइकोर्ट ने विवाह उद्यान को सील करने के आदेश पर रोक लगाए जाने के बावजूद उसे नहीं खोले जाने के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को अवमानना का नोटिस जारी किया।
मामले में याचिकाकर्ता विवाह उद्यान का संचालन करता है, जिसे JDA ने सील कर दिया।
इस कार्रवाई को चुनौती दिए जाने पर जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने 8 जनवरी को पारित आदेश में सीलिंग आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाई।
खंडपीठ के आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने विवाह उद्यान को खोलने के लिए JDA के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया।
इसके बाद एक और प्रस्तुतीकरण किया गया लेकिन प्राधिकरण की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अदालत के आदेश के 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाए जाने पर याचिकाकर्ता ने JDA के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।
याचिका में आरोप लगाया गया कि प्राधिकरण ने अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है और उसका पालन नहीं किया।
अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर की जाएगी।

