राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 उपनिरीक्षक भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, कहा- SIT रिपोर्ट बिना शपथपत्र के पेश की गई

Amir Ahmad

9 Sept 2025 12:45 PM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 उपनिरीक्षक भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, कहा- SIT रिपोर्ट बिना शपथपत्र के पेश की गई

    राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को उस एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें 2021 की उपनिरीक्षक भर्ती को कथित अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया गया।

    चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने उन अपीलों पर सुनवाई की, जिनमें उपनिरीक्षक चयन और पूरे भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने को चुनौती दी गई। अदालत ने पाया कि एकल पीठ ने जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भरोसा किया, वे संबंधित अधिकारियों के शपथपत्र से समर्थित नहीं थे।

    खंडपीठ ने विशेष रूप से उस SIT रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ATS व SOG) विजय कुमार सिंह ने अध्यक्ष के रूप में तैयार किया। इस रिपोर्ट में पेपर लीक, नकल और डमी उम्मीदवारों के इस्तेमाल जैसी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया।

    अदालत ने कहा,

    “यह रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं द्वारा अदालत में प्रस्तुत की गई। हालांकि, इसे समर्थन देने के लिए एडीजीपी विजय कुमार सिंह का कोई शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया। इसे RTI के तहत भी प्राप्त नहीं किया गया।”

    इसी तरह 22 अगस्त, 2024 का पुलिस महानिदेशक का पत्र और मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिशें भी बिना शपथपत्र या आधिकारिक पुष्टि के ही प्रस्तुत की गईं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उद्धृत की गईं।

    इन परिस्थितियों में अदालत ने कहा कि चूंकि मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया की रद्दीकरण से जुड़ा है और जिन रिपोर्टों पर भरोसा किया गया, वे प्रामाणिक नहीं हैं। इसलिए पूरे मामले की पुनः समीक्षा आवश्यक है।

    अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा,

    “इन मामलों को पुनः 8 अक्टूबर 2025 को सूचीबद्ध किया जाए। तब तक और अगले आदेश तक 28.08.2025 को एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।”

    अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चयनित उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।

    मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2025 को होगी।

    केस टाइटल: अमर सिंह बनाम राज्य राजस्थान एवं अन्य संबंधित अपीलें

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