बीमार कर्मचारी के प्रति संवेदनशील रहें बैंक, ट्रांसफर नियमों को कठोरता से लागू न करें: हाइकोर्ट
Amir Ahmad
16 March 2026 12:15 PM IST

राजस्थान हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि बैंकों को अपने कर्मचारियों की मेडिकल स्थिति को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील और व्यावहारिक रवैया अपनाना चाहिए। केवल प्रशासनिक सर्कुलर का कठोर पालन करते हुए कर्मचारियों का तबादला करना उचित नहीं है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक के एक कर्मचारी का तबादला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।
कर्मचारी का तबादला जयपुर से हैदराबाद कर दिया गया, जबकि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित था।
याचिकाकर्ता कर्मचारी ने अदालत को बताया कि उसे इस्केमिक स्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण उसके शरीर की गतिविधियां सीमित हो गई। वह रोजमर्रा के कार्यों और देखभाल के लिए अपने परिवार पर निर्भर है। ऐसे में दूर स्थान पर तबादला उसके लिए बेहद कठिन है।
सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से कहा गया कि 2 मई 2023 के सर्कुलर के अनुसार प्रत्येक सर्कल में केवल एक लोकल हेड ऑफिस और तीन नेटवर्क होंगे तथा प्रत्येक में केवल एक आधिकारिक भाषा अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।
खंडपीठ ने सर्कुलर का अवलोकन करते हुए पाया कि अन्य भाषाई क्षेत्रों के कई सर्कलों में अतिरिक्त आधिकारिक भाषा अधिकारी भी नियुक्त किए गए । यहां तक कि नई दिल्ली सर्कल में भी एडिशनल पोस्ट की अनुमति दी गई।
अदालत ने कहा कि संबंधित सर्कुलर में यह कहीं अनिवार्य नहीं किया गया कि किसी नेटवर्क में केवल एक ही अधिकारी होगा। परिस्थितियों के अनुसार एक से अधिक अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं।
खंडपीठ ने कहा,
“बैंक प्राधिकारी सर्कुलर का पालन करने में अनावश्यक कठोरता दिखा रहे हैं। ऐसे सर्कुलर को इस हद तक अनिवार्य नहीं माना जा सकता कि किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारी को उसी सर्कल में सेवा जारी रखने की अनुमति ही न दी जाए।”
अदालत ने यह भी कहा कि कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के मामलों में प्रशासन को उनकी मेडिकल स्थिति को भी गंभीरता से देखना चाहिए, विशेषकर तब जब कर्मचारी लंबे समय से सेवा में हो और गंभीर स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहा हो।
इसी आधार पर अदालत ने कर्मचारी का तबादला आदेश निरस्त कर दिया और उसे जयपुर में ही सेवा जारी रखने की अनुमति दी। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि वह जयपुर के किसी नेटवर्क में उसकी उपयुक्त नियुक्ति के संबंध में आवश्यक आदेश पारित करे।

