घनी आबादी वाले बाज़ार में शराब की दुकान खोलना संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 का उल्लंघन : राजस्थान हाईकोर्ट

Amir Ahmad

1 Sept 2025 12:07 PM IST

  • घनी आबादी वाले बाज़ार में शराब की दुकान खोलना संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 का उल्लंघन : राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने घनी आबादी वाले बाज़ार में शराब की दुकान आवंटन को संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 के प्रावधानों के खिलाफ़ करार दिया। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और साथ ही संयम नीति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    मामला जयपुर के किशनपोल बाज़ार का है, जहां वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के तहत एक महिला को शराब की दुकान आवंटित की गई। लेकिन 13 अगस्त 2025 को आबकारी विभाग ने जन आक्रोश का हवाला देते हुए दुकान को किसी आपत्तिहीन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसी आदेश के खिलाफ़ महिला दुकानधारक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

    जस्टिस समीर जैन ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि सार्वजनिक क्षेत्र, मंदिरों और विद्यालयों के पास शराब की दुकान खोलना अनुच्छेद 21 और 47 का प्राथमिक दृष्टया उल्लंघन प्रतीत होता है। अदालत ने आबकारी विभाग के आयुक्त और प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर संयम नीति पेश करने और ऐसी दुकानों के आवंटन पर उचित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

    गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को यह दायित्व देता है कि वह नशीली दवाओं और मादक पेय पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करे, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शराब बेचने का कोई निहित अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है।

    अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

    केस टाइटल : साधना शिवहरे बनाम राज्य राजस्थान

    Next Story