NEET एडमिशन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कक्षा 11 में जीवविज्ञान अनिवार्य नहीं, कक्षा 12 में अतिरिक्त विषय के रूप में लेने पर भी मान्य
Amir Ahmad
28 Nov 2025 3:57 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में उस अभ्यर्थी को राहत दी, जिसकी NEET 2025 में सफलता के बावजूद MBBS एडमिशन इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसने कक्षा 11 में जीवविज्ञान विषय नहीं पढ़ा था। अभ्यर्थी ने यह विषय केवल कक्षा 12 में अतिरिक्त विषय के रूप में लिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि कक्षा 11 में जीवविज्ञान पढ़ना प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं है।
जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा वर्ष 2023 में जारी सार्वजनिक सूचना और उससे जारी सूचना पुस्तिका का हवाला देते हुए कहा कि इन दस्तावेज़ों में कक्षा 11 में जीवविज्ञान रखने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। अदालत के अनुसार आयोग का आशय यही था कि यदि अभ्यर्थी ने कक्षा 12 उत्तीर्ण करते समय जीवविज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी को मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में लिया है तो वह पात्र माना जाएगा।
अभ्यर्थी ने NEET परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज भी प्राप्त कर लिया लेकिन दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उसकी पात्रता यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि उसने जीवविज्ञान कक्षा 11 में नहीं पढ़ा। अभ्यर्थी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए तर्क दिया कि वर्ष 2023 की सूचना पुस्तिका के अनुसार कक्षा 11 और 12 दोनों में जीवविज्ञान लेना आवश्यक नहीं है और केवल कक्षा 12 में अतिरिक्त विषय के रूप में लेने वाले भी पात्र हैं।
अदालत ने अभिलेखों और तर्कों पर विचार करने के बाद पाया कि सूचना में बाद मेंबशब्द का प्रयोग त्रुटिवश किया गया, जबकि आशय कक्षा 12 उत्तीर्ण करते समय आवश्यक विषयों के होने का था। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की त्रुटि को आधार बनाकर पात्र अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जा सकता।
निर्णय में यह भी कहा गया कि नियमन और सार्वजनिक सूचना की संपूर्ण भावना से स्पष्ट है कि कक्षा 11 में जीवविज्ञान पढ़ने की बाध्यता नहीं है और केवल कक्षा 12 में संबंधित विषय उत्तीर्ण करने वाला भी MBBS प्रवेश के लिए पूर्णतः पात्र है।
अदालत ने अभ्यर्थी की पात्रता को अस्वीकृत करने की कार्यवाही को मनमाना बताते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर उसके मामले पर पुनर्विचार कर प्रवेश देने का निर्देश दिया।

