एकल बोली के आधार पर ई-नीलामी रद्द नहीं कर सकता राजस्थान हाउसिंग बोर्ड: हाईकोर्ट
Amir Ahmad
23 Dec 2025 12:18 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल इस आधार पर कि किसी ई-नीलामी में एक ही बोलीदाता शामिल हुआ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नीलामी को रद्द नहीं कर सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जब बोलीदाता ने सभी निर्धारित शर्तों का विधिवत पालन किया हो तब प्रतिस्पर्धा की कमी या एकल बोली को नीलामी रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
जस्टिस नूपुर भाटी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं जिसमें याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा आयोजित ई-नीलामी में एक व्यावसायिक भूखंड के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी।
याचिकाकर्ता ने नीलामी के बाद आवश्यक राशि जमा करने सहित सभी शर्तों का पालन भी कर दिया था।
इसके बावजूद राज्य सरकार ने यह कहते हुए आवंटन रद्द कर दिया कि नीलामी में केवल एक ही बोली आई थी, प्रतिस्पर्धा नहीं थी। इससे संपत्ति का पूर्ण संभावित मूल्य प्राप्त नहीं हो सका।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि यह निर्णय राज्य सरकार की अपनी नीति के विपरीत है। नीति के अनुसार ई-नीलामी केवल उन्हीं परिस्थितियों में रद्द की जा सकती है, जब बोलीदाता द्वारा 15 प्रतिशत, 35 प्रतिशत या 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं की जाती। नीति में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि केवल एक बोलीदाता होने के कारण नीलामी रद्द की जा सकती है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की समन्वय पीठ के पूर्व निर्णय स्म्ट. कमलजीत कौर बनाम राज्य सरकार का भी हवाला दिया, जिसमें समान परिस्थितियों में एकल बोली के आधार पर रद्द किए गए आवंटन को कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराते हुए भूखंड का आवंटन करने का निर्देश दिया था।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की बात से सहमति जताई और कहा कि जब नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी रही हो और बोलीदाता ने सभी शर्तों का पालन किया हो तो केवल एकल बोली के आधार पर नीलामी रद्द करना उचित नहीं है।
अदालत ने राज्य सरकार और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के पक्ष में भूखंड का आवंटन अंतिम रूप दें और आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करें।

