मुकदमे के कम मूल्यांकन या अपर्याप्त फीस कोर्ट के आधार पर दायर मुकदमा खारिज करने का आवेदन खारिज करने में कोई गलती नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

Amir Ahmad

20 Nov 2024 4:16 PM IST

  • मुकदमे के कम मूल्यांकन या अपर्याप्त फीस कोर्ट के आधार पर दायर मुकदमा खारिज करने का आवेदन खारिज करने में कोई गलती नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल जज द्वारा आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत मुकदमा खारिज करने के उनका आवेदन खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की चुनौती खारिज की, जो इस आधार पर दायर की गई थी कि मुकदमे का मूल्यांकन कम किया गया और अपर्याप्त फीस कोर्ट का भुगतान करने के बाद दायर किया गया।

    जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने फैसला सुनाया कि भले ही कम मूल्यांकन या अपर्याप्त फीस कोर्ट का भुगतान किया गया हो, ट्रायल कोर्ट मुकदमे के अंतिम चरण में इस आपत्ति पर विचार कर सकता है। इसलिए सिविल जज द्वारा याचिकाकर्ता के मुकदमे को खारिज करने के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज करने में कोई गलती नहीं की गई।

    मामले के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने मुकदमा खारिज करने के लिए आदेश 7, नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया।

    याचिकाकर्ता का मामला यह था कि प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे का मूल्यांकन कम करके आंका गया। मुकदमा दायर करने के लिए पर्याप्त फीस कोर्ट का भुगतान नहीं किया गया। मुकदमा रद्द किए जाने योग्य था। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज करके गंभीर गलती की।

    इसके विपरीत प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया कि मुकदमा 2012 में दायर किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन 2018 में सभी गवाहों की जांच और क्रॉस एक्जामिनेशन भी लगभग पूरी होने के बाद दायर किया गया। इसलिए कार्यवाही में देरी करने के लिए आवेदन केवल एक विचार मात्र था।

    पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा मुकदमा दायर करने और याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के बीच के समय अंतराल को ध्यान में रखा। माना कि भले ही आदेश 7, नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा मुकदमे के किसी भी चरण में किया जा सकता है, याचिकाकर्ता केवल कम मूल्यांकन और अपर्याप्त फीस कोर्ट के आधार पर खारिज करने की मांग कर रहा था।

    न्यायालय ने कहा कि यदि भुगतान की गई कोर्ट फीस में इतना कम मूल्यांकन और अपर्याप्तता थी तो भी मुकदमे के अंतिम चरण में ट्रायल कोर्ट द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।

    तदनुसार, यह माना गया कि आदेश 7, नियम 11 के तहत आवेदन खारिज करने में ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई और याचिका खारिज कर दी गई।

    टाइटल: प्रेमराज बनाम एलआरएस ऑफ रहमत और अन्य।

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