राज्य सरकार नकली मार्कशीट मामले में MLA पर दर्ज केस वापस नहीं ले सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

  • राज्य सरकार नकली मार्कशीट मामले में MLA पर दर्ज केस वापस नहीं ले सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू से बीजेपी विधायक हरलाल सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला 2015 में जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए नकली कक्षा 10 की मार्कशीट लगाने से जुड़ा है।

    जस्टिस इंदरजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने इस अपराध को "लोक पद और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि राज्य यह साबित करने में विफल रहा कि केस वापसी से "लोक न्याय, कानून-व्यवस्था और शांति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।"

    अदालत ने कहा,

    "आरोप है कि आरोपी ने कक्षा 10 की फर्जी अंकतालिका तैयार की और उसके आधार पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें वह निर्वाचित हुआ। सार्वजनिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक धन का उपयोग किया। इस तरह के गंभीर अपराधों में केवल आरोपी की अच्छी सार्वजनिक छवि या विधायक होने के आधार पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता।"

    हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी की संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही 2023 में खारिज हो चुकी है

    Next Story