राज्य सरकार नकली मार्कशीट मामले में MLA पर दर्ज केस वापस नहीं ले सकती: राजस्थान हाईकोर्ट
Amir Ahmad
26 Aug 2025 12:25 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू से बीजेपी विधायक हरलाल सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला 2015 में जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए नकली कक्षा 10 की मार्कशीट लगाने से जुड़ा है।
जस्टिस इंदरजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने इस अपराध को "लोक पद और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि राज्य यह साबित करने में विफल रहा कि केस वापसी से "लोक न्याय, कानून-व्यवस्था और शांति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।"
अदालत ने कहा,
"आरोप है कि आरोपी ने कक्षा 10 की फर्जी अंकतालिका तैयार की और उसके आधार पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें वह निर्वाचित हुआ। सार्वजनिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक धन का उपयोग किया। इस तरह के गंभीर अपराधों में केवल आरोपी की अच्छी सार्वजनिक छवि या विधायक होने के आधार पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता।"
हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी की संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही 2023 में खारिज हो चुकी है

