पंचायत प्रधान की बहाली के आदेश पर अमल क्यों नहीं? राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Amir Ahmad

23 Sept 2025 11:41 AM IST

  • पंचायत प्रधान की बहाली के आदेश पर अमल क्यों नहीं? राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

    राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों से जवाब तलब किया कि उन्होंने पंचायत समिति उचैन के प्रधान की बहाली के अदालत के आदेश पर अब तक अमल क्यों नहीं किया और न ही आदेश को चुनौती दी।

    जस्टिस गणेश राम मीणा ने सख़्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या राज्य अधिकारी अदालत के आदेश पर बिना अमल किए लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल से वंचित रखना जबकि संवैधानिक अदालत उनके पक्ष में आदेश दे चुकी है, गंभीर मामला है और इसे सख्ती से निपटाया जाना चाहिए।

    मामला एक अवमानना याचिका से जुड़ा है।

    याचिकाकर्ता को फरवरी, 2024 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत निलंबित किया गया था। हाईकोर्ट ने 19 मार्च, 2024 को निलंबन पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील भी दायर की, जिसे अप्रैल 2024 में खारिज कर दिया गया। इसके बाद भी प्रधान की बहाली का आदेश जारी नहीं किया गया और अगस्त, 2024 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह जांचने के लिए कि राज्य की निष्क्रियता जानबूझकर थी या दुर्भावनापूर्ण, संबंधित अधिकारी दो हफ्ते के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण दाखिल करें कि आदेश लागू करने या उच्चतर मंच पर चुनौती देने के लिए क्या कदम उठाए गए।

    अब यह मामला 6 अक्टूबर, 2025 को सुना जाएगा।

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