चालाकी से ड्राफ्टिंग करके दूसरी रिवीजन पिटीशन पर रोक को टाला नहीं जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने NI Act के तहत याचिका खारिज की

Amir Ahmad

17 Feb 2026 4:35 PM IST

  • चालाकी से ड्राफ्टिंग करके दूसरी रिवीजन पिटीशन पर रोक को टाला नहीं जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने NI Act के तहत याचिका खारिज की

    राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि दूसरी रिवीजन पिटीशन सुनवाई योग्य नहीं है। सिर्फ चालाकी से ड्राफ्टिंग या फाइल करते समय नाम बदलने से कानून को नहीं टाला जा सकता।

    जस्टिस फरजंद अली ने कहा,

    "प्रोसिजरल तरीके में बदलाव से प्रोसिडिंग्स का ज्यूरिडिकल कैरेक्टर नहीं बदल सकता। किसी प्रोसिडिंग का असली नेचर क्लेम की गई राहत के सार से तय होता है, न कि लिटिगेंट द्वारा अपनाए गए नाम के तरीके से।"

    संदर्भ के लिए कोर्ट एक सेशंस कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक क्रिमिनल पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चेक बाउंस केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 143A के तहत ट्रायल कोर्ट के अंतरिम कंपनसेशन देने से मना करने को सही ठहराया गया।

    कोर्ट ने कहा कि भले ही प्रोसिडिंग्स फाइल करने के लिए इस्तेमाल किया गया नाम क्रिमिनल रिवीजन का नहीं था। असल में पिटीशन में उसी ऑर्डर पर फिर से विचार करने की मांग की गई, जिसकी एडिशनल सेशंस जज पहले ही रिवीजनल स्क्रूटनी कर चुके थे। असल बात में कोई बदलाव नहीं हुआ।

    CrPC की धारा 397(3) के तहत उसी पार्टी द्वारा दूसरे रिवीजन पर रोक को ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने माना कि सिमेंटिक इनोवेशन से ज्यूडिशियल स्क्रूटनी को रोका नहीं जा सकता।

    यह माना गया कि इस तरह की रोक एडज्यूडिकेशन में फाइनली पक्का करने प्रोसिजरल डिसिप्लिन बनाए रखने और चुनौतियों की मल्टीप्लिसिटी को रोकने के लिए थी। इसके अलावा, कोर्ट का इनहेरेंट और सुपरवाइजरी जूरिस्डिक्शन उन रेयर और मजबूर करने वाली सिचुएशन के लिए रिज़र्व था, जो साफ अन्याय दिखाती हैं।

    इसी बीच कोर्ट ने देखा कि पिटीशनर ने लोअर कोर्ट्स द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी, आर्बिट्ररीनेस, मैटेरियल इर्रेगुलैरिटी या जूरिस्डिक्शनल इनफर्टी की ओर इशारा नहीं किया।

    इसलिए यह माना गया कि कोर्ट्स को फॉर्म से आगे बढ़कर असल बात पर भी ध्यान देना चाहिए।

    इसलिए याचिका खारिज की गई।

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