अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य की गलती के लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं, नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
Amir Ahmad
17 Dec 2024 2:14 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता को गलत अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने और फिर उसे इधर-उधर भटकाने तथा ऐसी गलती के आधार पर सहायक नर्स एवं दाइयों के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी को खारिज करने की अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती।
जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ सहायक नर्स एवं दाइयों के पद के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए जाने थे, जिन्होंने पहले इस पद पर काम किया था।
योग्य होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने आवेदन किया लेकिन मेरिट सूची में उसका नाम नहीं आया, क्योंकि उसे उसके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक नहीं दिए गए, क्योंकि प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथियों के अनुसार उसके पास एक वर्ष का आवश्यक अनुभव नहीं था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रमाण-पत्र जारी करते समय सक्षम अधिकारी ने सही उल्लेख किया कि उसने 385 दिन काम किया, लेकिन टाइपोग्राफिकल गलती के कारण प्रमाण-पत्र में गलत तिथियां अंकित थीं जिससे कार्य की कुल अवधि एक वर्ष से थोड़ी कम हो गई।
राज्य द्वारा प्रस्तुत उत्तर में कहा गया कि याचिकाकर्ता को प्रमाण-पत्र जारी करते समय ही गलती के सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए था। उन्होंने गलती सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए उसके चयन के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता।
राज्य के तर्क को खारिज करते हुए न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करते समय मुख्य मेडिकल एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा गलत तिथि अंकित करने की गलती की गई, जिसके लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
“स्पष्ट रूप से मामला उल्टा है। प्रतिवादी गलत प्रमाण-पत्र जारी करने के अपने ही गलत कदम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और याचिकाकर्ता को इधर-उधर भटका रहे हैं। इसलिए उनके तर्क को खारिज किया जा रहा है।”
यह माना गया कि चूंकि प्रमाण पत्र में 385 दिन का उल्लेख है, इसलिए इसे उचित तिथि से प्रभावी माना जाना चाहिए।
तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई और यह माना गया कि याचिकाकर्ता को यदि योग्य पाया जाता है तो नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए।
टाइटल: लक्षिता कुमारी पाटीदार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।