जांच अधिकारी द्वारा अभियोजक की भूमिका निभाना और मुख्य जांच का नेतृत्व करना विभागीय जांच को दूषित करता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया
Amir Ahmad
6 Sept 2024 1:08 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि विभागीय जांच में यदि जांच अधिकारी स्वयं अभियोजक की भूमिका निभाता है तो पूरी विभागीय जांच दूषित हो जाएगी।
जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को CRPF में उसकी सेवा से समाप्त करने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता का मामला यह था कि जांच करते समय जांच अधिकारी ने गवाहों से कई सवाल पूछकर और फिर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका निभाई, जिसके कारण उसकी सेवा समाप्त हो गई।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी के ऐसे कृत्यों ने उसे याचिकाकर्ता के खिलाफ पक्षपाती बना दिया और उसके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया।
दूसरी ओर प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि अधिकारियों द्वारा कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए जांच अधिकारी ने जांच करने में सक्षम होने के लिए वे प्रश्न पूछे। अपने सामने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच रिपोर्ट दायर की गई।
न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राम लखन शर्मा (2018) का हवाला दिया, जिसमें "सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिद्धांत निर्धारित किए गए, कि निर्णायक निष्पक्ष और पक्षपात से मुक्त होगा, वह अभियोजक/निर्णायक के रूप में कार्य नहीं करेगा, कोई गवाह निर्णायक नहीं बन सकता निर्णायक को जांच करते समय मामले के तथ्यों में अपना व्यक्तिगत ज्ञान शामिल नहीं करना चाहिए और निर्णायक अपने वरिष्ठों या अन्य लोगों के निर्देशों पर निर्णय नहीं लेगा।"
राम लखन मामले में फैसला सुनाया गया था कि अभियोजक के रूप में कार्य करने से स्वतंत्र निर्णायक के रूप में जांच अधिकारी की क्षमता खो गई थी, जिससे उस भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिस मामले में पक्षपात का सिद्धांत लागू हुआ और ऐसे मामले में बर्खास्तगी के आदेशों को खारिज कर दिया गया।
अदालत ने टिप्पणी की और जांच रिपोर्ट खारिज की,
“इस मामले में जांच अधिकारी ने अभियोजक के रूप में काम किया, जिसने मुख्य परीक्षा में गवाहों से कई सवाल पूछे। उसी के आधार पर जांच की गई और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुए। तदनुसार, याचिकाकर्ता को हटाने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया।”
केस टाइटल- महेंद्र सिंह बनाम भारत संघ और अन्य।