जयपुर टैंकर विस्फोट | 'सरकार के कदम पर्याप्त नहीं, गंभीर जांच की जरूरत': राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

LiveLaw News Network

23 Dec 2024 3:41 PM IST

  • जयपुर टैंकर विस्फोट | सरकार के कदम पर्याप्त नहीं, गंभीर जांच की जरूरत: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

    राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर और कई वाहनों के बीच हुई टक्कर के कारण लगी भीषण आग की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई। न्यायालय ने सड़क सुरक्षा और मौजूदा निवारक उपायों की प्रभावशीलता के बारे में भी गंभीर चिंता जताई है।

    न्यायालय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई क्षेत्रों में अत्यधिक बड़ी और भीषण आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है और ऐसी आग से जीवन, मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका आदि पर सीधा असर पड़ता है।

    न्यायालय का यह भी मानना ​​है कि रासायनिक या एलपीजी से आग लगने की घटनाएं सरकार, निजी क्षेत्र और आम जनता के लिए आपदा प्रबंधन के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। न्यायालय ने कहा कि ये आपदाएं मानव पर पड़ने वाले प्रभावों में दर्दनाक हो सकती हैं और इनके परिणामस्वरूप हताहत हुए हैं तथा प्रकृति और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने वर्ष 1984 में "भोपाल गैस त्रासदी" जैसी दुनिया की सबसे भीषण आपदा का भी उल्लेख किया, जिसमें हज़ारों लोग विषैली गैस मिथाइल आइसो साइनेट (MIC) के आकस्मिक रिसाव के कारण मारे गए थे और वर्ष 2009 में जयपुर में हुई आग की घटना, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग गंभीर रूप से जल गए और कई संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ।

    न्यायालय ने टिप्पणी की कि "ऐसी दुर्घटनाएँ चोटों, दर्द, पीड़ा, जानमाल की हानि, संपत्तियों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मामले में महत्वपूर्ण हैं। भोपाल द्वारा देश की कमज़ोरी को दर्शाने के बाद भी भारत में रासायनिक दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला जारी रही। केवल पिछले दशक में, भारत में 130 महत्वपूर्ण रासायनिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 259 लोगों की मृत्यु हुई और 563 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।"

    अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया है कि यदि सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में उचित सावधानी बरती जाए तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। सड़क सुरक्षा सड़कों और राजमार्गों पर प्रमुख समस्याओं में से एक है।

    कोर्ट ने कहा, "हर साल हजारों लोग सड़कों, यू-टर्न और ब्लैक स्पॉट को पार करते समय मर जाते हैं। इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मानव जाति और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। सरकार के लिए इन ब्लैक स्पॉट की पहचान करने और मानव जीवन और सभी जीवित प्राणियों को सुरक्षित करने के लिए सभी रोकथाम उपायों को अपनाने का यह सही और सही समय है। ऐसे यू-टर्न और ब्लैक स्पॉट को पार करते समय लोगों को सतर्क रहने के लिए सचेत करने के लिए खतरे की चेतावनी देने वाले अलार्म लगाए जा सकते हैं।"

    इस पृष्ठभूमि में, यह देखते हुए कि केंद्र सरकार ने आग की घटना के लिए मृतक व्यक्तियों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है, और घटना के कारणों की जांच के लिए छह सदस्यों की एक समिति गठित की गई है, जस्टिस अनूप कुमार ढांढ की पीठ ने जोर देकर कहा कि ये कदम पर्याप्त नहीं हैं।

    न्यायालय ने कहा कि मामले की तत्काल गंभीर जांच और जांच की आवश्यकता है और मृतक के परिवार के सदस्यों, घायल व्यक्तियों और उन सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनके वाहन और संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई हैं।

    इस प्रकार, न्यायालय ने भारत संघ, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिव, आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग तथा सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शासन सचिवालय, जयपुर को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उन्हें निम्नलिखित निर्देश क्यों न जारी किए जाएं:

    (i) सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करने तथा प्रशासन की ओर से वैधानिक कर्तव्य का पालन न करने तथा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई न करने के लिए।

    (ii) इस अग्निकांड में मृतकों, घायलों तथा उन सभी पीड़ितों के परिवारजनों को उचित मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए, जिनके वाहन तथा संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।

    (iii) उन खतरनाक कारखानों तथा गोदामों को, जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायन, गैसें आदि का निर्माण तथा भंडारण किया जाता है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर वितरण के लिए स्थानांतरित करने के लिए।

    (iv) इस आदेश के पैरा-8 में उल्लिखित अधिनियमों के प्रावधानों का कड़ाई से क्रियान्वयन तथा सभी राजस्व जिलों में आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन कर सभी जीवों के जीवन की रक्षा करना।

    (v) पुलों एवं ओवरब्रिजों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए उचित कदम उठाना तथा

    (vi) भविष्य में किसी भी अवांछित दुर्घटना से बचने के लिए अत्यधिक ज्वलनशील गैसों, रसायनों, खतरनाक वस्तुओं आदि को ले जाने वाले ऐसे वाहनों के लिए पृथक रास्ता/मार्ग उपलब्ध कराने के लिए उचित योजनाएं/नीतियां बनाना।

    (vii) राजमार्गों पर खतरे के संकेत चिन्ह लगाकर ब्लैक स्पॉट एवं खतरनाक यू-टर्न की पहचान करना तथा मानव जीवन एवं सभी जीवों की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय अपनाना।

    मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार तथा सभी प्रतिवादी विभागों के सचिवों को इस याचिका में शामिल मुद्दे पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिका पर 10 जनवरी को विचार किया जाएगा।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब हुई जब अजमेर से जयपुर जा रहा एक एलपीजी टैंकर एक स्कूल के पास यू-टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है।

    विपरीत दिशा से आ रहा एक ट्रक टैंकर से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप भीषण आग लग गई जो 800 मीटर के क्षेत्र में फैल गई और आस-पास चल रहे दर्जनों वाहन जल गए और कई लोगों की जान चली गई तथा 30 से अधिक लोग घायल हो गए।

    केस टाइटलः IN RE: In the matter of Massive Fire Broke out at JaipurAjmer-Kishangarh-Bhankrota Highway

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