अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश
Amir Ahmad
26 Aug 2025 1:12 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी विकास एवं आवास विभाग के 12 मार्च 2025 के आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत जयपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों को कथित तौर पर नियमित करने की बात कही गई थी।
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि यह आदेश "अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक धन को भारी नुकसान होगा।"
अदालत ने संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाए और जिन अधिकारियों ने अवैध निर्माणों की अनुमति दी है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि राज्य का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय (राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम यूपी आवास विकास परिषद, 2024) के खिलाफ है। इस आदेश में कहा गया था कि बिना स्वीकृति के किए गए निर्माणों को कड़ी कार्रवाई से रोका जाना चाहिए किसी भी तरह की नरमी दिखाना गलत होगा।"
हाईकोर्ट ने फिलहाल आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले के निपटारे तक यह स्थगित रहेगा और अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: Public Against Corruption बनाम State of Rajasthan

