राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनलाइन कार्यवाही में अव्यवस्था फैलाने वाले घुसपैठिए की पहचान मांगी

Amir Ahmad

28 Oct 2024 12:15 PM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनलाइन कार्यवाही में अव्यवस्था फैलाने वाले घुसपैठिए की पहचान मांगी

    एक अवांछित घुसपैठिए द्वारा ऑनलाइन ओपन कोर्ट की कार्यवाही में तीखी और अपमानजनक टिप्पणियां करके बाधा डालने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार-सह-सीपीसी से उसकी पहचान का पता लगाने और वेबएक्स मीटिंग सिस्टम को संशोधित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा, जिससे कोई व्यक्ति न्यायालय की अनुमति के बिना ऑनलाइन अदालत की कार्यवाही में प्रवेश न कर सके।

    "इस न्यायालय के अनुसार ओपन कोर्ट कार्यवाही इस तरह से नहीं की जा सकती कि मुकदमे से अलग कोई भी व्यक्ति जबरन घुसकर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके।"

    जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने लाइसेंसकर्ता सिस्को वेबेक्स को घुसपैठिए का मोबाइल नंबर और आईपी पता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया और साइबर विशेषज्ञों की सहायता से हाईकोर्ट प्रशासन को किसी भी जांच की आवश्यकता होने पर जोधपुर के पुलिस आयुक्त से सहयोग मांगा।

    न्यायालय एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसकी मांस की दुकान/मांसाहारी रेस्तरां का लाइसेंस राज्य द्वारा मंदिर के सामने दुकान चलाने के आधार पर रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी किया और लाइसेंस रद्द करने पर रोक लगा दी, जिससे दुकान चलाने की अनुमति मिल गई।

    यह देखा गया कि मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेईमान व्यक्ति न्याय के नाम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में घुस आए और चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप किया और मामले में अदालत के दृष्टिकोण को छूते हुए तीखी और अपमानजनक टिप्पणियां कीं।

    अदालत ने पाया कि अदालती कार्यवाही के दौरान ऐसे कई उदाहरण देखे गए जिन्होंने न केवल अदालत के माहौल को प्रदूषित किया बल्कि न्याय प्रशासन में भी हस्तक्षेप किया।

    इस पृष्ठभूमि में अदालत ने कुछ गंभीर कदम उठाए। रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार-कम-सीपीसी को घुसपैठिए की पहचान का पता लगाने का निर्देश दिया गया और लाइसेंसकर्ता वेबेक्स को घुसपैठिए का मोबाइल नंबर और आईपी पता रजिस्ट्रार सह सीपीसी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिससे उसके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही सहित उचित कार्यवाही शुरू की जा सके।

    इसके अलावा जोधपुर के पुलिस आयुक्त को साइबर विशेषज्ञों की मदद से किसी भी जांच की आवश्यकता होने पर मामले में सहयोग करने का निर्देश दिया गया।

    इन सबके साथ-साथ रजिस्ट्रार-कम सीपीसी को वेबेक्स मीटिंग सिस्टम को संशोधित करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्देश दिया गया, जिससे कोई व्यक्ति न्यायालय की कार्यवाही में प्रवेश न कर सके या न्यायालय की अनुमति के बिना आभासी सुनवाई के दौरान बोल न सके।

    केस टाइटल: मोहम्मद उमर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

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