राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले सर्कुलर के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया
Amir Ahmad
23 Jan 2025 4:21 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा जारी 2023 परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के बजाय उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत किया गया।
चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस नूपुर भाटी की खंडपीठ ने राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्मिक विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित प्रतिवादी अधिकारियों से चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (नालसा मामला) के सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। इस अधिसूचना के माध्यम से ऐसे आरक्षण को प्रभावी नहीं बनाया गया, जिसमें केवल ट्रांसजेंडरों को ओबीसी सूची में रखा गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह सर्कुलर ट्रांसजेंडर समुदाय को दी गई विशिष्ट मान्यता और अधिकारों को कमजोर करता है।
याचिकाकर्ता, जो ट्रांसजेंडर है, का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि अधिसूचना NALSA मामले की भावना के विरुद्ध है। इसने याचिकाकर्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। यह तर्क दिया गया कि सर्कुलर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के रूप में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखने में विफल रहता है।
इसके अलावा, सर्कुलर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी श्रेणी में रखने का प्रावधान प्रतिकूल है, क्योंकि यह ट्रांसजेंडरों को विशेष आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देता है। इससे उन्हें ट्रांसजेंडर-विशिष्ट और OBC-संबंधित दोनों लाभों से वंचित किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि सर्कुलर महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा करता है, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जहां अनुसूचित जाति या ओबीसी परिवार में पैदा हुए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष लाभ से वंचित होना पड़ता है, जिससे असमानता बनी रहती है।
वकील द्वारा प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने मामले को स्वीकार कर लिया और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: गंगा कुमारी बनाम राजस्थान राज्य