ट्रायल कोर्ट घोषित अपराधी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में मामले को स्थगित नहीं कर सकता, उद्घोषणा का प्रकाशन अनिवार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 Aug 2024 3:07 PM IST

  • ट्रायल कोर्ट घोषित अपराधी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में मामले को स्थगित नहीं कर सकता, उद्घोषणा का प्रकाशन अनिवार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट घोषित अपराधी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में मामले को 30 दिनों के लिए स्थगित नहीं कर सकता, सीआरपीसी की धारा 82(2) के अनुसार प्रकाशन अनिवार्य है।

    सीआरपीसी की धारा 82 में कहा गया है कि यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसके द्वारा वारंट जारी किया गया है, फरार हो गया है, तो ऐसा न्यायालय लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है, जिसमें उसे किसी विशिष्ट स्थान पर तथा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, जो ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीस दिनों के भीतर होगी।

    सीआरपीसी की धारा 82(2) में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के प्रकाशन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

    उद्घोषणा कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "ट्रायल कोर्ट केवल याचिकाकर्ता की उपस्थिति की प्रतीक्षा में मामले को स्थगित करके समय नहीं बढ़ा सकता है, तथा उसे अनिवार्य रूप से धारा 82(2) सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार उसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी करके उसका प्रकाशन करना आवश्यक है।"

    न्यायाधीश ने कहा, "इसके अलावा, उद्घोषणा को शहर/गांव में किसी प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ा गया, जहां आरोपी आमतौर पर रहता था और उद्घोषणा को विधिवत प्रकाशित नहीं किया गया था। नतीजतन, उद्घोषणा और उसके बाद की कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन थी।"

    कोर्ट ने की ओर से ये टिप्पणियां उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें 2018 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में संदीप कौर को घोषित अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

    याचिकाकर्ता का मामला यह था कि वह जमानत पर थी और नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट में पेश हो रही थी, हालांकि, सुनवाई की तारीख नोट करने में हुई गलती के कारण वह एक तारीख को पेश नहीं हो सकी। इसके परिणामस्वरूप, उसकी जमानत रद्द करने का आदेश दिया गया और जमानत बांड राज्य को जब्त करने का आदेश दिया गया और याचिकाकर्ता को 24.08.2022 के लिए गैर-जमानती वारंट के माध्यम से तामील करने का आदेश दिया गया।

    इसके बाद 25.08.2022 को याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया गया और मामले को 04.11.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 04.11.2022 को याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी उद्घोषणा विधिवत रूप से वापस प्राप्त हुई।

    चूंकि उद्घोषणा 03.11.2022 को प्रकाशित की गई थी, यानी अभियुक्त की उपस्थिति के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष तय की गई सुनवाई की तारीख से एक दिन पहले, यह स्पष्ट था कि ऐसी उद्घोषणा प्रकाशित करने की तारीख से 30 दिनों का नोटिस याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया था।

    चूंकि, 30 दिनों की अवधि बीत नहीं पाई थी, इसलिए 04.11.2022 को ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उपस्थिति की प्रतीक्षा के लिए मामले को 16.12.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया।

    जस्टिस शेखावत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता की उपस्थिति की प्रतीक्षा के लिए मामले को स्थगित करके समय नहीं बढ़ा सकता है और उसे धारा 82(2) सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशन के लिए उद्घोषणा जारी करना अनिवार्य है, जैसा कि हाईकोर्ट ने अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2013 (4) आरसीआर (आपराधिक) 550 में कहा था।

    कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि उद्घोषणा को शहर/गांव में किसी प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ा गया था, जहां आरोपी आमतौर पर रहता था और इसे विधिवत प्रकाशित नहीं किया गया था।

    परिणामस्वरूप, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 06 सप्ताह की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और कहा कि "चूंकि याचिकाकर्ता पहले से ही जमानत पर था, इसलिए वर्तमान मामले में उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत पर स्वीकार किया जाएगा।"

    उपर्युक्त के आलोक में, आदेश ने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

    केस टाइटलः संदीप कौर बनाम पंजाब राज्य

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 218

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