हाईकोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनावों के लिए SC/ST आरक्षण के लिए ब्लॉक-स्तरीय रोस्टर बरकरार रखा
Amir Ahmad
19 Oct 2024 11:43 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST आरक्षण के लिए ब्लॉक-स्तरीय रोस्टर बरकरार रखते हुए 15 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनावों के लिए सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की मांग करने वाली 57 याचिकाओं को खारिज किया।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का ब्लॉक स्तर पर ध्यान रखा जाता है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण जिला स्तर के बजाय ब्लॉक के भीतर इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाना चाहिए।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग बनाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सिविल अपील नंबर 8515/2018] में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के तहत न्यायालय पर चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने पर संवैधानिक प्रतिबंध है। पंचायतों के किसी भी चुनाव पर सवाल उठाने का उपाय चुनाव याचिका दायर करके है।
याचिका के एक बैच ने सितंबर 2024 में ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों के लिए पंजाब आरक्षण के नियम 3 और नियम 6-ए में किए गए संशोधनों को रद्द करने की मांग की थी।
याचिका में आरोप लगाया गया कि पिछले दो लगातार चुनावों से सरपंच का पद अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नहीं किया गया। कुछ गांवों में अनुसूचित जाति की महत्वपूर्ण आबादी को नजरअंदाज किया गया।
प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने पाया कि पंजाब पंचायती राज 1994 अधिनियम की धारा 12(1) में शुरू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अनुपात की गणना जिला स्तर पर की जानी थी।
बाद में नियम (नियम 3(1)) में संशोधन किया गया, जिससे आरक्षण रोस्टर के आधार के रूप में ब्लॉक को विशेष रूप से संदर्भित किया जा सके। न्यायालय ने पाया कि संशोधन का उद्देश्य विभिन्न पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए अधिक समग्र प्रतिनिधित्व प्राप्त करना था।
यह कहते हुए कि दलीलों में कोई दम नहीं है, रिट याचिकाओं के बैच को खारिज कर दिया गया।