सजा पूरी करने के बावजूद जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश

Amir Ahmad

12 April 2024 4:37 PM GMT

  • सजा पूरी करने के बावजूद जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह 30 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन अभी भी अमृतसर की सेंट्रल जेल में ट्रांजिट कैंप में बंद हैं।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ अप्रैल 2023 में बरी होने के बावजूद जेलों में बंद दो पाकिस्तानी किशोरों के प्रत्यावर्तन में देरी पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

    सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि 30 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन अभी भी जेल में हैं, क्योंकि उन्हें केवल कांसुलर एक्सेस दिए जाने और राष्ट्रीयता की पुष्टि तथा पाकिस्तान सरकार द्वारा यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने के बाद ही प्रत्यावर्तित किया जा सकता।

    इस प्रकार न्यायालय ने संघ को पाकिस्तान दूतावास के साथ प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

    जहां तक ​​दो बरी किए गए बंदियों का संबंध है, सरकार ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यावर्तन इसलिए नहीं किया जा सका, क्योंकि किशोरों के यात्रा दस्तावेज पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा आईसीपी अटारी रोड अमृतसर में नहीं लाए गए। इसलिए किशोरों के यात्रा दस्तावेजों की कमी है।

    न्यायालय ने कहा कि यह रुख निराधार है, क्योंकि दोनों को इस आधार पर बरी कर दिया गया कि उनके गलती से भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना है। इस प्रकार न्यायालय ने AFRRO (सहायक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी), आईसीपी अटारी रोड, अमृतसर को अगली सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल को उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

    हालांकि, इसने यह भी कहा कि यदि दो किशोरों को अगली सुनवाई की तारीख से पहले वापस भेज दिया जाता है तो उक्त अधिकारी को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

    दोनों पर पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3 और विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत पंजाब के तरन तारन में 2022 में भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और तब से उन्हें किशोर निरीक्षण गृह में रखा गया।

    हालांकि, किशोर बोर्ड ने फैसला सुनाया कि एक सीमा स्तंभ से दूसरे सीमा स्तंभ के बीच कोई बाड़ नहीं है। न्यायालय ने दोनों को बरी करते हुए कहा कि धुंधले दिनों में गलती से भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि घटनास्थल पर तार या गेट न होने के कारण किशोर दो देशों के क्षेत्र में अंतर नहीं कर पाए।

    दोनों किशोरों ने जस्टिस शेखावत को पत्र लिखकर बताया कि मुकदमे में बरी होने के बावजूद उन्हें निगरानी गृह में रखा गया, क्योंकि उनके प्रत्यावर्तन का मामला लंबित है। न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और पंजाब सरकार से आवश्यक कदम उठाने को कहा।

    हालांकि, न्यायालय ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब भी केंद्र सरकार निर्देश देगी पाकिस्तानी नागरिकों को प्रत्यावर्तन के लिए सड़क सीमा पर ले जाया जाएगा।

    केस टाइटल- न्यायालय अपने प्रस्ताव पर बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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