सांसद मनीष तिवारी के निर्वाचन को BJP नेता ने दी चुनौती, मतदाताओं से झूठे वादे करने का लगाया आरोप

Amir Ahmad

10 Aug 2024 6:43 AM GMT

  • सांसद मनीष तिवारी के निर्वाचन को BJP नेता ने दी चुनौती, मतदाताओं से झूठे वादे करने का लगाया आरोप

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कांग्रेस (Congress) के चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की गई, जो 18वें लोकसभा चुनाव में विजयी हुए।

    BJP के उम्मीदवार संजय टंडन द्वारा दायर याचिका में तिवारी के चुनाव रद्द करने और उन्हें चंडीगढ़ से विधिवत निर्वाचित सांसद घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई।

    टंडन ने तिवारी कांग्रेस (INC) और आम आदमी पार्टी (AAP) पर मतदाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन और नौकरी की गारंटी देने सहित भ्रामक झूठे वादे करने का आरोप लगाया, जिसने कथित तौर पर मतदाताओं के दिमाग को प्रभावित किया।

    याचिका में कहा गया,

    "भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से इस तरह की कई शिकायतें रिटर्निंग ऑफिसर को दी गईं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत में कहा गया कि 7.5.24 को इंडी एलायंस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महिला न्याय गारंटी कार्ड बनाए गए।"

    याचिका में कहा गया कि इसी तरह कांग्रेस के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने सभी गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये और उनके गारंटी कार्ड के अनुसार नौकरी के रूप में 1 लाख वेतन देने का वादा करके गारंटी कार्ड वितरित किए और उन्हें भर दिया।

    याचिका में आगे कहा गया कि तिवारी का समर्थन करते समय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के तहत भ्रष्ट आचरण है। इस मामले को 16 सितंबर को हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।

    केस टाइटल- संजय टंडन बनाम मनीष तिवारी एवं अन्य।

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