जब सेवाएं नियमित नहीं की गई हों तो कर्मचारी पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Amir Ahmad

3 May 2024 3:28 PM IST

  • जब सेवाएं नियमित नहीं की गई हों तो कर्मचारी पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के जज जस्टिस नमित कुमार की सिंगल बेंच ने कहा कि कोई कर्मचारी उस तिथि पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता, जब उसकी सेवाएं नियमित नहीं की गईं।

    पीठ ने कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसे वरिष्ठता सूची में उच्च पद पर होने के बावजूद प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर पदोन्नत नहीं किया गया। घोषित करने के लिए मुकदमा भी विवादित आदेश की तिथि से 10 वर्ष बाद दायर किया गया, जिसे समय-बाधित माना गया।

    मामला

    कर्मचारी को प्रबंधन द्वारा टी-मेट के रूप में नियुक्त किया गया। उसका सेवा रिकॉर्ड अच्छा था और वह ऑपरेटर के पद पर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रबंधन ने कर्मचारी के सीनियर स्तर पर होने के बावजूद किसी अन्य को ऑपरेटर के रूप में पदोन्नत किया। कर्मचारी ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने सीनियर सूची को दरकिनार किया और पदोन्नति के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया।

    इसके अलावा, सीनियर सूची में किसी भी बदलाव के बारे में उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके बाद कर्मचारी ने सीनियरिटी के कथित उल्लंघन और अवैध पदोन्नति के बारे में विभागीय अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अभ्यावेदन के बावजूद प्रबंधन ने उनकी शिकायतों का जवाब नहीं दिया।

    कर्मचारी ने प्रबंधन को एक कानूनी नोटिस भेजा। कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मामला एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रोहतक की अदालत के समक्ष उठाया गया। इसने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन के खिलाफ राहत और अनिवार्य निषेधाज्ञा दी गई। हालांकि, प्रबंधन ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रोहतक की अदालत के समक्ष अपील दायर की।

    अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले और डिक्री को पलटते हुए प्रबंधन द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली। व्यथित महसूस करते हुए कर्मचारी ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रोहतक के आदेश के खिलाफ नियमित दूसरी अपील दायर की।

    जवाब में प्रबंधन ने तर्क दिया कि पदोन्नति सीनियर के बजाय कार्य प्रदर्शन और सिफारिशों पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त इसने तर्क दिया कि जिस अन्य कर्मचारी को पदोन्नत किया गया, उसके पास पदोन्नत पद के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव है, जबकि पीड़ित कर्मचारी के पास नहीं है।

    हाइकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां:

    हाइकोर्ट ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम गुरदेव सिंह और अशोक कुमार [1991(4) एससीसी 1] में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि तीन वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय का कार्य यह पता लगाना है कि क्या वादी निर्धारित समय सीमा के भीतर आता है और यह निर्धारित करना है कि मुकदमा करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ।

    हाइकोर्ट ने नोट किया कि कर्मचारी ने 31.07.1981 के आदेश को 07.01.1991 को दायर घोषणा के लिए मुकदमे के माध्यम से चुनौती दी, जो लगभग दस वर्ष बाद की अवधि थी, जिसे हाइकोर्ट ने निराशाजनक रूप से समयबद्ध माना।

    हाइकोर्ट ने माना कि टी-मेट की पदोन्नति उनके कार्य निष्पादन और सिफारिशों के आधार पर की गई, जबकि अन्य टी-मेट के पास पदोन्नत पद के लिए प्रासंगिक अनुभव और योग्यताएं हैं।

    इसके विपरीत इसने नोट किया कि कर्मचारी के पास प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव की कमी है, जो पदोन्नति आदेश की मनमानी या निरर्थकता को स्थापित करने में विफल रहा। विशेष रूप से इसने नोट किया कि कर्मचारी ने 1981 में नियमित रूप से काम नहीं करने की बात स्वीकार की, जब आदेश पारित किया गया और उसकी सेवाओं को केवल 01.01.1987 को नियमित किया गया। इसलिए हाइकोर्ट ने माना कि कर्मचारी उस तिथि से पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता, जब उसकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया।

    इसलिए हाइकोर्ट ने माना कि अपील में विचार करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न नहीं है।

    परिणामस्वरूप हाइकोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

    केस टाइटल- राम मेहर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

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