पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित किए, कोर्ट परिसर में तलवार लहराने और मारपीट का आरोप
Amir Ahmad
18 Sept 2025 3:01 PM IST

हाईकोर्ट परिसर के अंदर हुई हिंसक घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल (BCPH) ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन पर खुलेआम अन्य बार सदस्यों पर हमला करने और तलवार लहराने का आरोप है।
BCPH की विशेष अनुशासनात्मक समिति ने कहा,
"यह एडवोकेट रवनीत कौर और सिमरनजीत सिंह बस्सी की ओर से एक गंभीर दुराचार का मामला है। उन्होंने खुले तौर पर बार के सदस्यों और मानद सचिव पर हमला किया। उन्होंने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों, साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को निशाना बनाया। उनका यह व्यवहार पूरे कानूनी पेशे का अनादर है, क्योंकि उन्होंने एडवोकेट एक्ट के साथ-साथ BCI नियमों के तहत निर्धारित नैतिक मानकों और पेशेवर कर्तव्यों का उल्लंघन किया।"
समिति ने दोनों वकीलों को 19 सितंबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया।
यह कदम तब उठाया गया, जब 17 सितंबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में कहा गया कि एडवोकेट रवनीत कौर ने चीफ जस्टिस की अदालत में निराधार आरोप लगाए कि सचिव ने उनका बैग और लैपटॉप जब्त कर लिया। उनकी मांग थी कि उनके मामले को अगले दिन सूचीबद्ध किया जाए।
नोटिस में दावा किया गया कि कोर्ट से बाहर आने के बाद एडवोकेट कौर ने एडवोकेट सिमरनजीत सिंह बस्सी के साथ कार्यकारी कार्यालय में घुसकर हंगामा किया और सचिव के साथ दुर्व्यवहार करते हुए बार सदस्यों पर हमला किया।
नोटिस में यह भी कहा गया कि एडवोकेट बस्सी को कोर्ट परिसर में खुलेआम तलवार लहराते हुए देखा गया जिससे डर और धमकी का माहौल पैदा हुआ।
इस घटना के बाद बीती रात कौर और बस्सी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की गई, जिसमें जानबूझकर चोट पहुंचाना गलत तरीके से रोकना और हत्या का प्रयास जैसी धाराएं शामिल हैं।

