सिर्रा सॉन्ग विवाद: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गायक गुरु रंधावा के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

Amir Ahmad

23 March 2026 12:34 PM IST

  • सिर्रा सॉन्ग विवाद: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गायक गुरु रंधावा के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाबी गायक गुरु रंधावा के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई।

    बता दें, यह मामला उनके गाने 'सिर्रा' के एक बोल को लेकर दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें जाट-सिख समुदाय की मानहानि का आरोप लगाया गया।

    जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही स्थगित रहेगी।

    शिकायत में आरोप लगाया गया कि गीत की एक पंक्ति “जम्मेया नूं गुड़ती च मिलदी अफीम आ” जाट-सिख समुदाय की छवि को खराब करती है और धार्मिक परंपरा 'गुरथी' का अपमान करती है।

    शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पंक्ति का अर्थ यह निकलता है कि जाटों के बच्चों को जन्म से ही अफीम दी जाती है, जो अपमानजनक और भ्रामक है।

    वहीं, गायक की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि इस पंक्ति के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। उन्होंने पहले ही नोटिस का जवाब देते हुए गीत के विवादित हिस्से को हटाने या संशोधित करने का आश्वासन दिया था और इस दिशा में कदम भी उठाए गए।

    याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने बिना प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज किए ही नोटिस जारी कर दिया जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

    गायक की ओर से कहा गया कि कानून के तहत मजिस्ट्रेट को पहले शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान शपथ पर दर्ज करने होते हैं। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रक्रिया का पालन किए बिना नोटिस जारी करना अवैध है।

    इसके अलावा याचिका में कहा गया कि गाने में प्रयुक्त गुड़ती शब्द का इस्तेमाल सामान्य सांस्कृतिक संदर्भ में किया गया, न कि किसी धार्मिक परंपरा के रूप में। गीत में सिख धर्म, श्री गुरु ग्रंथ साहिब या किसी धार्मिक संस्था का कोई सीधा या परोक्ष उल्लेख नहीं है।

    मानहानि के आरोपों को लेकर भी गायक ने कहा कि यह पंक्ति किसी विशेष व्यक्ति या स्पष्ट रूप से पहचान योग्य समूह को निशाना नहीं बनाती बल्कि यह एक कलात्मक अभिव्यक्ति है।

    हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करेगा।

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