आघात की याद, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने विवाहित महिला को गर्भपात की अनुमति दी, जिसका पति द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया
Amir Ahmad
20 May 2024 1:59 PM IST
यह देखते हुए कि यदि बच्चा पैदा होता है तो वह आघात और पीड़ा की याद दिलाएगा जिससे उसे गुजरना पड़ा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला को गर्भपात की अनुमति दी है जिसका उसके पति द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया।
जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,
"इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि गर्भावस्था को अवांछित संबंध का परिणाम बताया जा रहा है जिसे उसे मजबूरन बनाना पड़ा। याचिकाकर्ता उक्त संबंध को जारी रखने के लिए भी तैयार नहीं है जैसा कि उसने अमृतसर के पारिवारिक न्यायालय में तलाक की डिक्री के लिए दायर की गई याचिका से स्पष्ट है। यदि बच्चा पैदा होता है, तो वह अच्छी यादों की याद नहीं दिलाएगा बल्कि उस आघात और पीड़ा की याद दिलाएगा, जो उसे झेलनी पड़ी। अवांछित बच्चे के रूप में, सदस्य या तो कष्टदायक जीवन जीएगा या फिर बिना सम्मान के जीवन जीएगा।"
अदालत ने आगे कहा कि दोनों ही स्थितियों में मां और बच्चे दोनों को अपने शेष जीवन के लिए सामाजिक कलंक और कारावास सहना पड़ेगा।
"यह माँ और बच्चे दोनों के हित में नहीं है और याचिकाकर्ता ने पहले ही बच्चे को पालने में अपनी अनिच्छा व्यक्त कर दी है यह अजन्मे बच्चे के हित में भी नहीं हो सकता है जो जीवन के साथ समझौता करने के लिए संघर्ष करेगा और बिना किसी गलती के दुर्व्यवहार का शिकार होगा।"
अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी,जो 15 सप्ताह से अधिक की अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के निर्देश मांग रही थी जो कि चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 (MPT Act) के अनुसार थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके पति ने उससे जबरदस्ती शादी की और यौन उत्पीड़न किया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। उसने तलाक की याचिका भी दायर की थी और यह पारिवारिक न्यायालय के समक्ष लंबित है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, जब उसने डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने मौखिक रूप से न्यायालय के निर्देशों के बिना याचिकाकर्ता की बात सुनने से इनकार कर दिया।
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार एमटीपी के लिए पात्र थी।
प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद न्यायालय ने एक्स बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य (2023) पर भरोसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विवाहित महिलाएँ भी यौन उत्पीड़न या बलात्कार से बचे लोगों की श्रेणी में आ सकती हैं। "बलात्कार" शब्द का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति के साथ उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना है भले ही ऐसा जबरन संभोग विवाह के संदर्भ में हुआ हो।"
न्यायाधीश ने तलाकशुदा याचिका की दलीलों का भी उल्लेख किया जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता को बेरहमी से पीटा गया था और उसके पति ने उसे अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी थी।
अदालत ने उन दलीलों पर भी ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि पति ने कथित तौर पर उसका अपहरण करने उसे पीटने और उसके परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकी देने के बाद जबरन शादी की थी।
गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए जस्टिस भारद्वाज ने कहा,
"ऐसे निर्णय कठिन होते हैं हालाँकि, जीवन केवल साँस लेने में सक्षम होने के बारे में नहीं है जहां बल्कि यह सम्मान के साथ जीने में सक्षम होने के बारे में है। जहाँ सम्मान और सामाजिक और साथ ही पारिवारिक स्वीकृति या स्वीकृति से इनकार करना दीवार पर 'एक लिखावट है यह बच्चे की पीड़ा को बढ़ाता है और अधिक अन्याय की ओर ले जाता है। इसलिए समग्र कल्याण की जाँच करने के लिए संतुलन बनाने की आवश्यकता है।"
कोर्ट ने कहा,
"पीड़ित के आघात को आकार देना है या बच्चे को जन्म देकर उसे लम्बा करना है, जिसे केवल पीड़ित होना है। इस प्रकार विकल्प कम हो जाते हैं और गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना अधिक विवेकपूर्ण लगता है।"
उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने निर्देश दिया कि सिविल सर्जन, सिविल अस्पताल, अमृतसर को कानून में निर्धारित सभी आवश्यक शर्तों की संतुष्टि पर याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को चिकित्सा रूप से समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी उचित और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।”
परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी गई।
केस टाइटल- XXX बनाम पंजाब राज्य और अन्य।