पत्नी द्वारा पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाना, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया, मानसिक क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Amir Ahmad

6 Aug 2024 11:26 AM GMT

  • पत्नी द्वारा पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाना, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया, मानसिक क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की पत्नी की कार्रवाई, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया, उसके पति पर मानसिक क्रूरता के समान है। इस प्रकार, दोषी पति की याचिका पर न्यायालय ने दंपति की शादी को भंग कर दिया।

    जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,

    "पत्नी ने अपीलकर्ता/पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया। प्रतिवादी/पत्नी की यह कार्रवाई क्रूरता का मामला है, क्योंकि जिस पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई या मामला दर्ज किया गया, उसके लिए एक ही छत के नीचे साथ रहना व्यावहारिक रूप से असंभव है। नतीजतन, यह स्थिति प्रतिवादी/पत्नी द्वारा अपीलकर्ता/पति पर की गई मानसिक क्रूरता के बराबर है।"

    न्यायालय ने कहा,

    “न्यायालय ने यह भी माना कि पत्नी किसी भी स्थायी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है। प्रतिवादी/पत्नी के रिकॉर्ड और समग्र आचरण के अनुसार, यह न्यायालय देखता है कि वह किसी भी स्थायी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है। एफआईआर दर्ज करके अपीलकर्ता/पति को जो नुकसान पहुंचाया गया, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया, वह अपीलकर्ता/पति पर दोषी ठहराए जाने का कलंक छोड़ता है, जो मानसिक क्रूरता के बराबर है।”

    ये टिप्पणियां पति द्वारा फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील में की गईं, जिसके तहत 2018 में तलाक के लिए उसकी याचिका खारिज की गई थी। पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की थी।

    पति ने कहा कि वह और उसकी पत्नी पिछले 19 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं। क्रूरता मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उसके लिए अपनी पत्नी के साथ रहना संभव नहीं होगा।

    याचिका का विरोध करते हुए पत्नी ने तर्क दिया कि वह अभी भी उसके साथ रहने के लिए तैयार और इच्छुक है।

    प्रस्तुतिया सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,

    "निम्नलिखित न्यायालय ने तलाक याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि चूंकि अपीलकर्ता ने वर्ष 2007 में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर की थी, इसलिए अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी पत्नी की क्रूरता के कृत्यों को माफ कर दिया गया। इसके अलावा अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोप अप्रमाणित रहे, जबकि न्यायालय ने यह नहीं देखा कि वास्तव में यह प्रतिवादी/पत्नी की ओर से क्रूरता के बराबर होगा।"

    खंडपीठ ने कहा,

    "पक्षकारों को एक-दूसरे की कुछ कमियों को समायोजित करने और अनदेखा करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि, पति और पत्नी केवल संपत्ति नहीं हैं कि न्यायालय उन्हें साथ रहने के लिए बाध्य कर सकता है। निस्संदेह न्यायालय और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे यथासंभव विवाह को बचाएं। लेकिन जब कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा लगता है कि पक्षों को अनिश्चित काल तक बांधे रखने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है तो यह दोनों पक्षों और बच्चों के लाभ के लिए है कि उन्हें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए।”

    खंडपीठ ने आगे कहा,

    "वर्तमान मामले में विवाह का भावनात्मक आधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फैमिली कोर्ट द्वारा अपनाया गया तरीका निरंतर कलह, निरंतर कटुता को बढ़ावा देगा और अनैतिकता की ओर ले जा सकता है। यदि न्यायालयों को लगता है कि उनके साथ रहने की व्यावहारिक रूप से कोई संभावना नहीं है। विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया तो तलाक का आदेश दिया जाना चाहिए।"

    खंडपीठ ने इस संबंध में कहा,

    "रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों पक्ष लगभग 19 वर्षों से अलग रह रहे हैं। दोनों पक्षकारों में से किसी ने भी सुलह या सहवास का कोई प्रयास नहीं किया। यह निर्णायक रूप से स्थापित करता है कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है।"

    उपर्युक्त के आलोक में न्यायालय ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और पक्षकारों के बीच विवाह को भंग कर दिया।

    यह देखते हुए कि "बेटी की शादी के बाद माता-पिता दोनों ही बेटी की ज़रूरतों का ध्यान रखने और उसे प्यार और स्नेह देने के लिए बाध्य होंगे

    अदालत ने पति को अपनी बेटी को हर महीने 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल- XXX बनाम XXX

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