हत्या के मामले में 1,000 रुपये का जुर्माना बेहद मामूली: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, मुआवजा बढ़ाकर 50 हजार किया

Amir Ahmad

28 Aug 2024 6:39 AM GMT

  • हत्या के मामले में 1,000 रुपये का जुर्माना बेहद मामूली: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, मुआवजा बढ़ाकर 50 हजार किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 साल पुराने हत्या के मामले में सात आरोपियों की दोषसिद्धि बरकरार रखी और उनमें से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया 1000 रुपये का जुर्माना बेहद मामूली है।

    मृतक की हत्या भूमि विवाद से संबंधित पुरानी रंजिश के कारण की गई थी। मृतक का शव खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ा मिला था। खंडपीठ ने इसे मृत्युदंड देने के लिए दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मानने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,

    "अदालत दोषियों को मृत्युदंड न देने के लिए बाध्य है। हालांकि प्रत्येक आरोपी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जुर्माना राशि मृतक के परिवार के सदस्यों को बांट दी जानी चाहिए।"

    ये टिप्पणियां ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसके तहत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला वर्ष 2000 का है, जिसमें आरोपियों पर धारा 302 IPC और धारा 120-बी IPC के तहत आरोप लगाए गए।

    प्रस्तुतिया सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि दोनों अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान में कहा गया कि दोनों दोषियों-अपीलकर्ताओं ने मृतक को चोट पहुंचाकर अपराध करने में अपना अपराध स्वीकार किया। इसलिए अपराध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार का इस्तेमाल किया।

    न्यायालय ने अभियुक्तों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने मृतक को चोट पहुंचाकर अपराध करने में अपना अपराध स्वीकार किया। पीठ ने आगे कहा कि अपराधी द्वारा बताए गए स्थान से ही अपराधी हथियार बरामद किया गया और वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत नहीं आता। इसने यह भी उल्लेख किया कि शव की जांच करने वाले डॉक्टर ने अपनी जांच में प्रस्तुत किया कि मृतक की मृत्यु का कारण आघात और रक्तस्राव था, जो चोटों के परिणामस्वरूप हुआ था, जिसे मृत्युपूर्व प्रकृति का बताया गया। सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए भी पर्याप्त था।

    जस्टिस ठाकुर ने कहा कि बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा किसी भी प्रभावी क्रॉस एक्जामिनेशन के माध्यम से तानाशाह की चीफ एक्जामिनेशन को कभी चुनौती नहीं दी गई। इसलिए यह दुर्जेय बल बन गया।

    न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जब संबंधित FSL की अभियोगात्मक रिपोर्ट के बीच स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। संबंधित अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के हस्ताक्षरित प्रकटीकरण कथन और उसके परिणामस्वरूप बरामदगी जैसा कि संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष उनके संबंधित उदाहरण पर किया गया।

    परिणामस्वरूप यह न्यायालय दृढ़ता से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप को पुख्ता तौर पर साबित कर दिया।

    उपर्युक्त के आलोक में न्यायालय ने दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया, जिसे प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियुक्त के परिवार को भुगतान किया जाना है।

    केस टाइटल- दलजिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य

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