आरोपी को रोकने के लिए प्रतिरोध दिखाया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने घरेलू सहायिका से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

Amir Ahmad

15 Jun 2024 1:55 PM IST

  • आरोपी को रोकने के लिए प्रतिरोध दिखाया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने घरेलू सहायिका से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिस पर अपनी घरेलू सहायिका से बलात्कार करने का आरोप था, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी को दोषी साबित करने में विफल रहा।

    जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा ने कहा,

    "पीड़िता/अभियोक्ता, 35 वर्ष की परिपक्व महिला निश्चित रूप से आरोपी को बलात्कार करने से रोकने के लिए कठोरतम प्रतिरोध कर सकती है। मेडिकल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के कारण का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि (चिकित्सा अधिकारी), जिन्होंने अभियोक्ता की चिकित्सकीय-कानूनी जांच की ने स्पष्ट रूप से कहा कि पीड़िता/अभियोक्ता के निजी अंग पर कोई बाहरी चोट नहीं। इस प्रकार, संभोग की संभावना से इंकार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि यह काफी अजीब है कि कथित घटना के 21 दिनों के बाद जांच एजेंसी द्वारा अभियोक्ता की मेडिकल-कानूनी जांच की गई। पीड़िता/अभियोक्ता की चिकित्सकीय-कानूनी जांच में अत्यधिक देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया।

    ये टिप्पणियां कथित बलात्कार पीड़िता द्वारा ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील के जवाब में की गईं, जिसमें आरोपी को 2019 में पंजाब के होशियारपुर में दर्ज धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप से बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया. जिसके घर में वह घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही है।

    आरोप है कि विरोध करने पर महिला को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। दलीलें सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद अदालत ने पाया कि एफआईआर दर्ज करने में दो दिन की देरी हुई।

    अदालत ने कहा,

    "यौन अपराधों में एफआईआर दर्ज करने में देरी को अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने और केवल एफआईआर दर्ज करने में देरी के आधार पर उसे खारिज करने के लिए रस्मी फार्मूले के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देरी का प्रभाव अदालत को यह देखने के लिए मजबूर करता है कि देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया, या नहीं और यदि दिया गया है तो यह संतोषजनक है या नहीं।"

    अगर देरी की वजह कोर्ट की संतुष्टि के हिसाब से बताई जाती है तो देरी अपने आप में अविश्वास और पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में अभियोक्ता के परिवार के सदस्यों, जिसमें उसका बालिग बेटा भी शामिल हैको कथित अपराध के बारे में 04.07.2019 को ही पता चल गया था लेकिन उसी दिन या अगले दिन पुलिस को मामले की सूचना देने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वास्तव में, 06.07.2019 को एफआईआर दर्ज की गई।

    अभियोक्ता की गवाही से कहीं भी यह पता नहीं चलता कि उसे जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज न करने से किस बात ने रोका। उसने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कथित अपराध की सूचना पुलिस को देने में दो दिन की देरी क्यों हुई। कोर्ट ने कहा कि कथित पीड़िता की मेडिकल जांच में 21 दिन की देरी हुई।

    कोर्ट ने कहा,

    "पीड़िता की मेडिकल-लीगल जांच के समय उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई।"

    आगे कहा गया,

    "यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सब इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिवादी नंबर 2/आरोपी का कोई रक्त नमूना डॉक्टर द्वारा डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए एकत्र नहीं किया गया। इस प्रकार, डीएनए प्रोफाइलिंग के अभाव में शुक्राणुओं की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सका।”

    पीठ ने कहा,

    "अभियोक्ता सहमति देने वाला पक्ष प्रतीत होता है। इस परिदृश्य में प्रतिवादी नंबर 2/आरोपी को दोषी नहीं कहा जा सकता है।"

    उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने अपने सही परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण साक्ष्य की सराहना करते हुए सही ढंग से माना है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त को "कम से कम उचित संदेह से परे दोषी साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। उसे संदेह का लाभ देते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से उसे सही ढंग से बरी किया गया।"

    केस टाइटल- XXX बनाम XXX

    Next Story