पंजाब में NHAI की 'राष्ट्रीय महत्व' की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए

Amir Ahmad

19 Dec 2024 1:00 PM IST

  • पंजाब में NHAI की राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य के अधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा नहीं दे रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस सहायता भी उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।

    याचिका में कहा गया कि राज्य के अधिकारियों की ओर से अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण NHAI राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में असमर्थ है।

    जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,

    “NHAI राज्य में पायलट परियोजनाओं के निर्माण में लगा हुआ है। यहां प्रस्तुत उत्तर की विषय-वस्तु से यह स्पष्ट है कि NHAI को अतिक्रमण मुक्त कब्जा न दिए जाने के कारण प्राधिकरण पायलट परियोजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं है।"

    इसमें कहा गया कि NHAI को अधिग्रहित भूमि का अतिक्रमण मुक्त कब्जा शीघ्रता से दिए जाने से स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय महत्व की पायलट परियोजनाओं का सबसे तेज और त्वरित क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।

    राज्य प्राधिकारियों द्वारा भूमि पर बिना किसी बाधा के शीघ्र कब्जा दिलाने से संबंधित NHAI के समक्ष आने वाली बाधाओं को देखते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित सहित कुछ निर्देश जारी किए:

    (i) अधूरी/लंबित परियोजनाओं के संबंध में, जिनकी सूची NHAI के वकील द्वारा संबंधित प्रतिवादी को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार पंजाब सरकार के मुख्य सचिव उक्त सूची प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को संबंधित वैधानिक प्रावधानों (सुप्रा) के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश देंगे तथा तत्पश्चात संबंधित सरकार के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर सूचीबद्ध परियोजनाओं का बिना किसी बाधा के कब्जा NHAI को सौंप दिया जाए, जिससे वह राष्ट्रीय महत्व की पायलट परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा कर सके।

    (iii) इसके अलावा उपरोक्त कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन NHAI से भी इसकी अपेक्षा की जाती है। इसलिए उचित कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए।

    (iv) संबंधित जिलों के कलेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक अवार्ड पारित करने की आवश्यकता पर बल देंगे। साथ ही अवार्ड वितरण और परियोजना समयसीमा में तेजी लाने सहित अन्य संबंधित मुद्दों पर भी जोर देंगे और मुद्दों का सक्रियता से समाधान करेंगे।

    (v) पंजाब राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करना है कि जब भी NHAI द्वारा संबंधित भूमि-हटाए गए लोगों से, विशेषकर जब उससे पहले, भार मुक्त कब्जे के लिए पुलिस सहायता मांगी जाए तो संबंधित प्रावधान (उपर्युक्त) के अनुसार मुआवजा निर्धारित हो जाए। साथ ही वितरित भी हो जाए, ताकि उसका शीघ्र अनुपालन किया जा सके।

    मामले को अनुपालन के लिए 31 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: NHAI बनाम पंजाब राज्य और अन्य


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