Rape On False Promise To Marry | शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की उम्र, शिक्षा, पेशा जैसे कारक प्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Amir Ahmad

3 July 2024 12:10 PM IST

  • Rape On False Promise To Marry | शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की उम्र, शिक्षा, पेशा जैसे कारक प्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार के मामले में फैसला सुनाते समय न्यायालय को आरोपी और पीड़ित की तुलनात्मक उम्र, उनकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और उनके पेशे की प्रकृति जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

    सूची संपूर्ण नहीं है और न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करना होगा।

    यह अवलोकन याचिकाकर्ता विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए किया गया, जो महिला द्वारा दायर की गई शिकायत पर था, जिसके साथ वह शारीरिक संबंध में शामिल था। महिला भी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

    जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र 50 वर्ष से अधिक है और वह CRPF का सेवारत अधिकारी है। शिकायतकर्ता की उम्र भी 50 वर्ष से अधिक है और वह निजी कंपनी में काम करती है।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा,

    "दोनों ने परिपक्व उम्र होने, अपने-अपने जीवनसाथी से विवाहित होने और वयस्क बच्चे होने के बावजूद अपनी-अपनी मनमर्जी से संबंध बनाने का फैसला किया दोनों पक्ष करीब साढ़े पांच साल से रिश्ते में थे। वर्तमान एफआईआर दर्ज करने के समय शिकायतकर्ता खुद 51 वर्ष की उम्र की महिला थी। इन परिस्थितियों में यह कानूनी और वैध रूप से नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता की ओर से शादी करने का कोई कथित वादा किया गया, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने अपना रुख बदला और याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की।"

    इस मामले ने न्यायालय को यह भी देखने के लिए प्रेरित किया,

    "बलात्कार से संबंधित मामला, विवाह करने के वादे और/या विवाहेतर संबंध (जिसमें पुरुष या महिला या दोनों अन्य व्यक्तियों से विवाहित हैं) पर आधारित है। न्यायालय को ऐसे मामले के तथ्यों/परिस्थितियों की संपूर्णता को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें आरोपी और पीड़ित की तुलनात्मक आयु; आरोपी और पीड़ित की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि; आरोपी और पीड़ित द्वारा अपने-अपने जीवन में किए जा रहे पेशेवर कार्य/व्यवसाय की प्रकृति आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।"

    न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का भी सारांश दिया:

    I. महिला की सहमति; आईपीसी, 1860 की धारा 375 के संदर्भ में; प्रस्तावित कार्य के प्रति सक्रिय और तर्कसंगत विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए।

    II. न्यायालय के लिए यह मानना ​​कि विवाह करने के वादे के कारण महिला की सहमति तथ्य की गलत धारणा से प्रभावित हुई, किसी दिए गए मामले की तथ्यात्मक अवधारणा से यह उभर कर आना चाहिए कि सबसे पहले तो ऐसा वादा शुरू से ही झूठा था और इसे बनाए रखने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी बात ऐसा झूठा वादा समय के संदर्भ में तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए या महिला के शारीरिक संबंध बनाने के निर्णय से सीधा संबंध होना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता के आचरण से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता के साथ उसका संबंध जानबूझकर था, जिसमें किसी भी तरह का बल प्रयोग शामिल नहीं था। इसने यह भी नोट किया कि धारा 161 सीआरपीसी के तहत उसके बयान में यह उल्लेख नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की उसकी सहमति का विवाह करने के कथित वादे से कोई संबंध था।

    कोर्ट ने धारा 323/406/506 आईपीसी के तहत आरोपों को खारिज करते हुए कहा,

    "यह सामान्य ज्ञान की बात है, जिसका न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पक्ष अक्सर आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि उनमें गंभीरता बढ़े।"

    केस टाइटल- XXXX बनाम XXXX [सीआरआर-1844-2022]

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