पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने समझौते के बाद क्रूरता मामले में बयान देने में विफल रहने वाली पत्नी पर जुर्माना लगाया, पति के खिलाफ FIR खारिज की

Amir Ahmad

3 May 2024 9:37 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने समझौते के बाद क्रूरता मामले में बयान देने में विफल रहने वाली पत्नी पर जुर्माना लगाया, पति के खिलाफ FIR खारिज की

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जो अपने पति से भरण-पोषण लेने के बाद वैवाहिक विवाद के निपटारे के बारे में अपना बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुई।

    दहेज और स्त्रीधन के कारण पति के खिलाफ क्रूरता और उत्पीड़न के आरोपों के लिए दर्ज की गई एफआईआर खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

    "आक्षेपित एफआईआर में कार्यवाही जारी रखना कानून और न्यायालयों की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है।"

    जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,

    "कानून/न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के किसी भी प्रयास से घृणा की जानी चाहिए। कानूनी कार्यवाही की परिणति में देरी करने के लिए द्वेष या कटुता की भावना को जन्म नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच समझौता हो चुका हो। ऐसे प्रयासों से घृणा करना उचित है। इसलिए प्रतिवादी नंबर 2-पत्नी को लागतों का बोझ उठाना चाहिए, जो अनिवार्य रूप से वास्तविक समय की लागतों की प्रकृति में होनी चाहिए।"

    न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया:

    I.(i) वैवाहिक विवाद से उत्पन्न किसी एफआईआर में, जहां शिकायतकर्ता/पत्नी ने समझौते/समझौते का लाभ उठाया और आरोपी पक्ष/पति द्वारा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी एफआईआर (और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही) निरस्त किए जाने योग्य है।

    (ii) उपरोक्त प्रकार के मामले में शिकायतकर्ता/पत्नी, लेकिन निश्चित रूप से यह दलील दे सकती है कि ऐसा समझौता धोखाधड़ी/जबरदस्ती/दबाव आदि का परिणाम था। हालांकि ऐसी दलीलों को ठोस सामग्री द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और इस संबंध में केवल स्पष्ट दावा पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा, पत्नी को ऐसी दलीलें देने की अनुमति देने से पहले न्यायालय शिकायतकर्ता/पत्नी को ऐसे समझौते के अनुसरण में प्राप्त वित्तीय लाभ वापस करने का निर्देश देने पर भी विचार कर सकता है।

    II. ऐसे मामले में जहां आरोपी पक्ष/पति ने समझौते के संदर्भ में तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं तथा ऐसे आरोपी ऐसे समझौते के संदर्भ में अपेक्षित सभी आगे/शेष कार्य करने के लिए तैयार हैं, हाइकोर्ट 1973 की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आरोपी पक्ष/पति द्वारा आगे/शेष कार्य किए जाने पर ऐसी निरस्तीकरण याचिका पर अनुकूल रूप से विचार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में होगा।

    III. इस संबंध में कोई व्यापक/सम्पूर्ण दिशा-निर्देश संभवतः निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रत्येक मामले की अपनी अनूठी तथ्यात्मक अवधारणा होती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हाइकोर्ट 1973 की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसी विशेष मामले के तथ्यों/परिस्थितियों के अनुसार कर सकता है।

    ये टिप्पणियां एक व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की याचिका के जवाब में आईं, जो उसकी पूर्व पत्नी द्वारा दर्ज आईपीसी की धारा 498-ए, 323 और 406 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई। एफआईआर में लगाए गए आरोप मुख्य रूप से दहेज के कारण उत्पीड़न और इस्त्रिधान से संबंधित आपराधिक विश्वासघात के आरोपों से संबंधित हैं।

    याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी के बीच पूरे विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया और याचिकाकर्ता-पति ने समझौता विलेख की शर्तों के अनुसार अपनी ओर से पूरी तरह से शर्तों को पूरा किया। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि उन्होंने प्रतिवादी-पत्नी को कुल 22.00 लाख रुपये का भुगतान किया; हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13-बी के तहत तलाक का आदेश भी फैमिली कोर्ट द्वारा पारित किया गया।

    प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया,

    "इस याचिका में सुनवाई योग्य मुख्य मुद्दा यह है कि क्या एफआईआर (और साथ ही उससे उत्पन्न सभी कार्यवाही) वर्तमान मामले के तथ्यों/परिस्थितियों में निरस्त किए जाने योग्य है।"

    न्यायालय ने कहा,

    "सुनवाई योग्य कानूनी मुद्दा यह है कि क्या एफआईआर... निरस्त किए जाने योग्य है, जब शिकायतकर्ता-पत्नी ने अपने और पति/आरोपी पक्ष के बीच हुए समझौते से सभी लाभ प्राप्त कर लिए हैं लेकिन ऐसी एफआईआर निरस्त करने के लिए उसके अनुसार अपेक्षित बयान देने के लिए उपस्थित नहीं हो रही है।”

    न्यायालय ने कहा,

    "यद्यपि धारा 498-ए को दहेज की बुराई पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1983 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से आईपीसी में लाया गया, लेकिन न्यायिक अनुभव से पता चलता है कि आईपीसी की धारा 406 के साथ इस प्रावधान का शिकायतकर्ता-पत्नी द्वारा अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ अपना हिसाब चुकता करने के लिए भारी दुरुपयोग किया जा रहा है।”

    जस्टिस गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायालय समय की व्यावहारिक और यथार्थवादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनभिज्ञ नहीं हो सकते।

    न्यायाधीश ने कहा कि हाइकोर्ट को 1973 की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित और आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठोस वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "यह लगातार देखा गया कि पत्नी आरोपी पति और/या उसके परिवार के सदस्यों के साथ जानबूझकर और वैध समझौता करने के बाद उसके सभी लाभों को प्राप्त करने की कोशिश करती है और उसके बाद संबंधित एफआईआर रद्द करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ती।"

    न्यायालय ने महमूद अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2023 आईएनएससी 684] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें रेखांकित किया गया,

    "कष्टप्रद या दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही के मामले में हाइकोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह परिस्थितियों पर गौर करे और एफआईआर (और उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही) रद्द करने की याचिका पर विचार करते समय लाइनों के बीच भी पढ़ सकता है।"

    वर्तमान कार्यवाही में कोर्ट ने उल्लेख किया कि समझौता विलेख के अनुसार पति ने प्रतिवादी-पत्नी और विवाह से पैदा हुई नाबालिग बेटी के लिए भरण-पोषण/स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में पत्नी को 22.00 लाख रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया और संबंधित फैमिली कोर्ट द्वारा आपसी सहमति से तलाक का आदेश पारित किया गया।

    न्यायालय ने कहा,

    "इस प्रकार यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी नंबर 2-पत्नी ने विचाराधीन समझौता विलेख से सभी लाभ प्राप्त किए हैं और उसने अपने द्वारा दायर भरण-पोषण याचिका भी वापस ले ली। साथ ही याचिकाकर्ता-पति की ओर से अब और कुछ नहीं किया जाना है।"

    न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर गौर करते हुए न्यायालय ने पाया कि पति हाइकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपना बयान दर्ज करवाने के लिए आया था। "

    न्यायालय ने कहा,

    "उक्त रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि प्रतिवादी नंबर 2/शिकायतकर्ता/पत्नी अपना बयान दर्ज करवाने के लिए नहीं आई। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में इसका कारण समझना कठिन नहीं है।”

    न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपित एफआईआर के अनुसरण में कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो याचिकाकर्ता-पति को उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं होगा।

    न्यायालय ने इस संबंध में कहा,

    "यह कोर्ट विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

    न्यायाधीश ने आगे कहा,

    "1973 के आदेश से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अदालतों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले बेईमान तत्वों द्वारा किए जा रहे कष्टदायक और घातक प्रयासों पर ध्यान देगी।"

    उपर्युक्त के आलोक में न्यायालय ने व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दी और उसकी पूर्व पत्नी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही कहा कि ऐसे प्रयासों से घृणा करना उचित है।

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