पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा लड़े जा रहे करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए असामयिक उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
Amir Ahmad
3 April 2024 2:58 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मई में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद 13 मार्च को यह सीट खाली हुई है।
जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी, जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
BJP के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। वे विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।
संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार,
"कोई मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह जाएगा।"
याचिका में कहा गया कि उपचुनाव कराना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुच्छेद 151 (ए) का उल्लंघन है, क्योंकि धारा के प्रावधान के अनुसार, जब रिक्त पद के संबंध में सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम हो, तो सीट के लिए उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा का गठन 4 नवंबर, 2019 को हुआ था और यह 3 नवंबर, 2024 को अपना कार्यकाल पूरा कर रही है।
याचिका में कहा गया,
"यह रेखांकित करना आवश्यक है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उक्त उपचुनाव का परिणाम 04.06.2024 को घोषित किया जाना है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 03.11.2024 को समाप्त होना है। उक्त समाप्ति तिथि से पहले नए आम चुनाव कराने के लिए हरियाणा राज्य में आचार संहिता लागू करना आवश्यक होगा।”
याचिका में कहा गया कि परिणामस्वरूप आने वाले निर्वाचित सदस्य के पास निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लगभग दो महीने का समय ही होगा।
हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए जनहित याचिका भी दायर की गई। यह तर्क दिया गया कि सैनी हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने बिना मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाल सकते।
मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए बिना सरकार चला सकते हैं।
केस टाइटल- कुणाल चानना बनाम ECI और अन्य।