आरोपी को PMLA के तहत जांच में शामिल होना होगा, उसे खुद को दोषी ठहराने वाला बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Amir Ahmad
25 July 2024 12:01 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) की धारा 50(2) के तहत जारी समन के अनुसार जांच में सहयोग करना होगा लेकिन उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत दिए गए संरक्षण के अनुसार खुद के खिलाफ कोई दोषी ठहराने वाला बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,
"भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मौलिक अधिकार PMLA Act के तहत दंडनीय अपराध में प्रत्येक आरोपी द्वारा ढाल के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, जो निस्संदेह एक आपराधिक कानून है, जिसे धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए प्रख्यापित किया गया है।"
न्यायालय PMLA की धारा 50(2) के तहत जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह समन गुरप्रीत सिंह सभरवाल के खिलाफ जारी किया गया। गुरप्रीत सिंह सभरवाल हरियाणा के राज्य सतर्कता पंचकूला (SVB) पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 379, 414, 420 और खान एवं खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ए) और 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपी है।
उक्त जांच के संबंध में साक्ष्य देने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट द्वारा चुनौती का एकमात्र आधार यह है कि आरोपित समन भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के सुरक्षा कवच से प्रभावित है, जिसमें याचिकाकर्ता-आरोपी को अपने खिलाफ गवाह के रूप में कोई भी आपत्तिजनक स्वैच्छिक बयान देने से सुरक्षा प्रदान की गई।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की एकमात्र आशंका यह है कि एक बार जब उसे एफआईआर में आरोपी के रूप में शामिल कर लिया जाता है तो उसे अपने खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बयान देने के लिए मजबूर करने के लिए गवाह के रूप में बुलाया नहीं जा सकता।
सीनियर एडवोकेट द्वारा आगे तर्क दिया गया कि PMLA Act के तहत वैधानिक रूप से गवाह के लिए उपस्थित होना और सच बताना अनिवार्य है, अन्यथा गवाह पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है। साथ ही यह तर्क दिया गया कि सच बताने की बाध्यता जो आत्म-अपराधी हो सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित मौलिक अधिकार के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया गया।
न्यायालय ने कहा,
"यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए सभी न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के विस्तार में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी अभियुक्त को आत्म-दोषपूर्ण बयान देने के लिए बाध्य न किए जाने का मौलिक अधिकार PMLA सहित हर तरह के आपराधिक अभियोजन में सर्वव्यापी है।"
संविधान के अनुच्छेद 20(3) का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने कहा,
"भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत उक्त मौलिक अधिकार PMLA Act के तहत दंडनीय अपराध में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा ढाल के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, जो निस्संदेह एक आपराधिक कानून है, जिसे धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए प्रख्यापित किया गया है।"
आगे कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता एफआईआर के अनुसार आरोपी है जहां अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(ए) के तहत दंडनीय है, जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों में से एक है।
ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को PMLA, 2002 की धारा 50 के तहत जारी किए गए समन के जरिए पुलिस द्वारा जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया। इसलिए याचिकाकर्ता PMLA के तहत आरोपी है।
उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने निर्देश दिया,
"PMLA Act की धारा 50(2) के अंतर्गत जारी समन के अनुसार जांच में सहयोग करना याचिकाकर्ता का कर्तव्य है लेकिन जांच एजेंसी जब तक याचिकाकर्ता अपराध में अभियुक्त है। उसे या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत प्रदत्त संरक्षण के अनुसार स्वयं के विरुद्ध अभियोगात्मक बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।"
परिणामस्वरूप याचिका का निपटारा कर दिया गया।
केस टाइटल- गुरप्रीत सिंह सभरवाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य