पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में ऊंची आवाज में फोन पर बात करने के कारण वकील के क्लर्क का लाइसेंस निलंबित किया

Amir Ahmad

23 Oct 2024 11:39 AM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में ऊंची आवाज में फोन पर बात करने के कारण वकील के क्लर्क का लाइसेंस निलंबित किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को वकील के क्लर्क का लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया, जो ऊंची आवाज में फोन पर बात करके न्यायालय को परेशान कर रहा था।

    जज ने क्लर्क के आचरण पर ध्यान दिया और बेंच सचिव को उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेने का निर्देश दिया।

    जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा,

    "उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री को उसका लाइसेंस निलंबित करने और उसे कोर्ट रूम में से किसी में भी प्रवेश करने से रोकने का निर्देश दिया जाता है।"

    कोर्ट ने मामले को रजिस्ट्रार (प्रशासन) के पास भेज दिया और उसे नोटिस जारी करने और उसका जवाब लेने के बाद उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

    इस प्रकार जब्त मोबाइल फोन को रजिस्ट्रार (प्रशासन) को पत्र के साथ भेजा जाए, जो जवाब पर विचार करने के बाद उसे जारी कर सकता है।

    न्यायालय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो 17वीं लोकसभा में जालंधर से सांसद चुने गए थे।

    जालंधर के मतदाता द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि चन्नी ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने द्वारा किए गए खर्च के बारे में जानकारी छिपाई। याचिका में कहा गया हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण प्रतिवादी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के दुर्भावनापूर्ण इरादों को दर्शाता है।

    यह आरोप लगाया गया कि चन्नी ने सोशल मीडिया के साथ-साथ पेड न्यूज पर भी अपने द्वारा किए गए खर्च के बारे में जानकारी छिपाई। याचिकाकर्ता ने कहा कि स्थानीय समाचार पत्रों ने लगातार केवल प्रतिवादी को कवर किया। उनके कवरेज का लगभग 90% स्थान उन्हें दिया गया और शेष सभी अन्य उम्मीदवारों को कवरेज का 10% भी नहीं दिया गया।

    इस मामले को 13 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने चन्नी की ओर से पेश हुए वकील एडवोकेट निखिल घई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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