पंजाब पुलिस द्वारा घोषित अपराधी 'अगम्य' आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही देखते हुए पकड़ा गया: हाईकोर्ट ने संपत्ति का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

30 Aug 2024 3:47 PM IST

  • पंजाब पुलिस द्वारा घोषित अपराधी अगम्य आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही देखते हुए पकड़ा गया: हाईकोर्ट ने संपत्ति का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध रियल एस्टेट डेवलपर जरनैल सिंह बाजवा को निर्देश दिया कि वे अपनी सभी संपत्तियों का ब्यौरा पेश करें, जिन्हें 2022 में घोषित अपराधी घोषित किया गया, क्योंकि उन्हें अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामले की कार्यवाही की निगरानी करते हुए पकड़ा गया।

    कोर्ट ने पंजाब के DGP को भी तलब किया, जिन्होंने आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में धोखाधड़ी और अनियमितताओं सहित विभिन्न आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज 50 से अधिक एफआईआर की जांच में पंजाब पुलिस के उदासीन रवैये के लिए कहा था।

    जब कोर्ट ने DGP पंजाब गौरव यादव और बाजवा के वकील से उसके ठिकाने के बारे में पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।

    हालांकि कार्यवाही के दौरान अचानक कोर्ट के सचिव ने देखा कि बाजवा VC के माध्यम से कोर्ट की कार्यवाही की निगरानी कर रहे थे।

    पीठ के निर्देश पर वेबसाइट पर कमांड दी गई, जिससे बाजवा अनजान थे।

    कोर्ट ने कहा,

    "न तो राज्य जांच एजेंसी और न ही उसकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील को कोई सुराग मिला।"

    जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,

    "यह विश्वास करना कल्पना से परे है कि एक तरफ प्रतिवादी नंबर 4 (जरनैल सिंह बाजवा) आज VC मोड के माध्यम से पेश हुए, लेकिन यहां तक ​​कि हुंदल सीनियर वकील (बाजवा के लिए उपस्थित) ने भी अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनके ठिकाने के बारे में अनभिज्ञता दिखाई। सबसे बढ़कर अदालत में मौजूद पुलिस विभाग के प्रमुख भी अनभिज्ञ थे। उन्होंने हलफनामे में कहा कि सभी संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी सहित सभी प्रयासों के बावजूद उनका पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस द्वारा कई वर्षों से विभिन्न एफआईआर में उनकी तलाश की जा रही है।"

    मामले की पृष्ठभूमि

    ये टिप्पणियां कुलदीपक मित्तल नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं, जो बाजवा के साथ एक फर्म में भागीदार के रूप में काम कर रहा था।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जरनैल सिंह को दी गई जमानत को हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर, 2023 के आदेश के तहत रद्द कर दिया। लेकिन उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की गई।

    28 अगस्त को मामले की फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान जब न्यायालय ने बाजवा के वकील से उसके ठिकाने के बारे में पूछा और यह भी कि वह विशिष्ट निर्देशों के बावजूद न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं आया तो उसे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

    बाजवा के वकील ने आगे कहा कि उन्हें अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए 15 दिन का समय चाहिए। अदालत ने कहा कि निर्देशों की पहली तारीख से गैर-हाजिरी का बहाना बिल्कुल अस्पष्ट है जिसका कोई आधार नहीं है। इसे इस अदालत के निर्देशों की अवहेलना करने का ठोस और प्रशंसनीय कारण नहीं माना जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "किसी को भी कानून की अदालत से ऐसी छूट नहीं दी जा सकती। खास तौर पर प्रतिवादी नंबर 4 (बाजवा) जैसे व्यक्ति को, जो आदतन अपराधी है। किसी भी तरह से वह इस स्तर पर किसी भी तरह की नरमी या विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं है।"

    अदालत ने आगे कहा कि गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सहयोग के अधीन दी थी।

    अदालत ने कहा,

    "प्रतिवादी-राज्य और प्रतिवादी नंबर 4 के सीनियर वकील ने स्वीकार किया कि वह अभी तक जांच में शामिल नहीं हुआ, इसलिए जांच में सहयोग का सवाल ही नहीं उठता।"

    जस्टिस मौदगिल ने यह भी कहा कि डीजीपी पंजाब ने इस पहलू पर कानून प्रवर्तन एजेंसी की विफलता और ढिलाई को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया।

    हाईकोर्ट ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि बाजवा को न्यायिक मजिस्ट्रेट खरड़ ने 2017 के एक शिकायत मामले में 4 जुलाई, 2022 को घोषित घोषित व्यक्ति घोषित किया है, जो लंबित है और आज तक, उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही में खुद को शामिल नहीं किया।

    हालांकि गुरमिंदर सिंह, एजी पंजाब और गौरव यादव DGP द्वारा दिए गए आश्वासन पर कि सभी लंबित एफआईआर में जांच समय सीमा के भीतर समाप्त हो जाएगी अदालत ने राज्य को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर एक व्यापक स्टैंड दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें सभी लंबित एफआईआर में जांच पूरी हो।

    अदालत ने अगले आदेश तक DGP पंजाब को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी।

    केस टाइटल- कुलदीपक मित्तल बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

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