पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर जज को रिश्वत देने के आरोप की CBI जांच का आदेश दिया

Amir Ahmad

11 Sept 2025 11:55 AM IST

  • पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर जज को रिश्वत देने के आरोप की CBI जांच का आदेश दिया

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर आरोपों को देखते हुए एक वकील के खिलाफ CBI जांच कराने का आदेश दिया है। आरोप है कि उक्त एडवोकेट ने एक मुकदमेबाज़ से 5 लाख रुपये यह कहकर लिए कि वह रकम एक न्यायिक अधिकारी और सरकारी वकील को रिश्वत के रूप में दी जाएगी।

    जस्टिस संदीप मौदगिल ने आदेश देते हुए कहा कि मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को देखते हुए स्वतंत्र एजेंसी की जांच आवश्यक है।

    कोर्ट ने कहा की, "यह मामला केवल याचिकाकर्ता के जीवन पर खतरे या एडवोकेट के आचरण से जुड़े आरोपों तक सीमित नहीं है बल्कि लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ यानी न्यायपालिका की पवित्रता पर प्रश्न खड़ा करता है। ऐसे में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी की भूमिका अनिवार्य है।"

    पूरा मामला:

    याचिकाकर्ता वकील ने सुरक्षा याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि एक पूर्व सरपंच, जिसने उसके माध्यम से रिट याचिका दायर कराई थी अब मुकदमे के नतीजे से असंतुष्ट होकर पेशेवर फीस की वापसी के लिए उसे धमका रहा है।

    कार्यवाही के दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने पूर्व सरपंच का बयान दर्ज किया जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिवक्ता ने उससे पैसा इस कहकर लिया था कि यह रकम सरकारी वकील और न्यायिक अधिकारी को दी जाएगी। बयान में संबंधित अधिकारियों के नाम स्पष्ट नहीं किए गए लेकिन यह कहा गया कि रकम किश्तों में दी गई।

    कोर्ट ने कहा कि इस तरह के गंभीर आरोप न्यायिक संस्थान की ईमानदारी और पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए CBI को निर्देश दिया गया कि वह इस मामले की तुरंत जांच करे सभी पहलुओं पर गहराई से पड़ताल करे और तय समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

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