रिक्शा में निकाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह के नाम पर संदिग्ध अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया

Amir Ahmad

16 Aug 2024 11:55 AM IST

  • रिक्शा में निकाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह के नाम पर संदिग्ध अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह के नाम पर संदिग्ध अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया।

    जस्टिस संदीप मौदगिल ने यह निर्देश ऑटोरिक्शा में अंतर-धार्मिक विवाह से जुड़े मामले में गहन और स्पष्ट संदेह के बाद पारित किया, जिसमें दो गवाहों की उपस्थिति के बिना और विवाह के आयोजन का स्थान मस्जिद बताया गया था।

    पीठ ने कहा,

    "यह विवाह दिखावा प्रतीत होता है, क्योंकि कल्पना से परे, मुस्लिम कानून के तहत मौलवी/काजी से दो गवाहों की मौजूदगी के बिना ऑटो-रिक्शा में निकाह कराने की उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ ही विवाह के आयोजन का स्थान मस्जिद बताया गया। संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच निंदनीय है, क्योंकि इसने अभी तक हिमशैल के सिरे को ही छुआ है, जिसके नीचे बहुत बड़ा हिस्सा खोजा जाना बाकी है।"

    केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि CBI इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच करेगी। खासकर इस दृष्टिकोण से कि क्या विवाह के लिए समन्वित और अवैध धर्मांतरण का कोई प्रयास किया गया। एजेंसी यह भी पता लगाएगी कि क्या मौलवी/काजी मुस्लिम धर्म के वांछित रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार, ऐसे स्थान पर विवाह संपन्न कराने में सक्षम थे।

    पंजाब पुलिस द्वारा दाखिल जवाब पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि न तो जांच में कोई प्रगति हुई, न ही वर्तमान मामले में शामिल संवेदनशीलता पर विचार करने का कोई प्रयास किया गया।

    न्यायालय ने आगे कहा कि जवाब के अनुसार विवाह प्रमाण पत्र में जिन गवाहों का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने विवाह में भाग लिया और न ही विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए।

    न्यायाधीश ने कहा,

    “यह प्रतीत होता है कि जांच पूरी लगन से नहीं की गई है और ग्रामीणों और मौलवी के बयानों के रूप में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री इस न्यायालय को विश्वास नहीं दिलाती, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जांच केवल प्रक्रिया को दबाने के लिए की गई।"

    राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि विवाह के आयोजन में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। यह अवैध धर्मांतरण का मामला नहीं है।

    न्यायालय ने कहा कि उन्होंने यह कहते हुए अपने तर्क का समर्थन किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 (महिला) ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, जो विवाह प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। हालांकि, वह केवल जानबूझकर मुस्लिम धर्म का पालन कर रही है।"

    यह कहते हुए कि CBI की ओर से पेश वकील ने मामले की जांच करने और अदालत को प्रस्तुत किए गए विशिष्ट प्रश्नों से अवगत कराने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।

    अदालत ने मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक टाल दी।

    केस टाइटल- XXX बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

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