CBI को हाईकोर्ट का निर्देश: सीएम भगवंत मान के करीबी सहयोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाए

  • CBI को हाईकोर्ट का निर्देश: सीएम भगवंत मान के करीबी सहयोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाए

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिस से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

    चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने कहा,

    "पंजाब राज्य और पंजाब पुलिस निष्पक्ष जांच करने में CBI को पूरी मदद करेंगे।"

    कोर्ट वकील निखिल सराफ द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा है।

    यह बताया गया कि पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजबीर सिंह घुमन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लिखे गए पत्रों पर उचित कार्रवाई करने में विफल रही।

    ED के अनुसार नितिन गोहल नाम का व्यक्ति सरकार से फायदा चाहने वाले लोगों के बीच बिचौलिए का काम करता था।

    ये आरोप ट्रांसफर, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच, हथियारों के लाइसेंस दिलाने और अन्य लाभों से जुड़े हैं।

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