आर्मी पब्लिक स्कूल संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ऑथोरिटी, रिट क्षेत्राधिकार के अधीन: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने दोहराया

Amir Ahmad

7 Feb 2024 7:26 AM GMT

  • आर्मी पब्लिक स्कूल संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ऑथोरिटी, रिट क्षेत्राधिकार के अधीन: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने दोहराया

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आर्मी पब्लिक स्कूल अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत ऑथोरिटी हैं और हाइकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं।

    जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने उर्मिला चौहान बनाम चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल और अन्य, 2022 का जिक्र करते हुए कहा,

    "यह माना जाता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल सीधे और काफी हद तक भारतीय सेना का हिस्सा हैं। इसलिए वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत प्राधिकारी हैं। इसलिए आर्मी पब्लिक स्कूल रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है।"

    अदालत एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली दो अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के खिलाफ याचिका को सुनवाई योग्यता के आधार पर खारिज किया गया।

    उपरोक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ता, जो आर्मी पब्लिक स्कूलों में कार्यरत थे, उन आदेशों को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत उनकी सेवाएं समाप्त की गईं।

    हाइकोर्ट की एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी,

    “वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (Society Registration Act) के तहत बनाई गई। प्रतिवादी निकाय न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित है। सोसायटी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कार्यकाल और बर्खास्तगी के संबंध में नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। सोसायटी अपने कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलशन को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है।"

    अपीलकर्ता के वकील ने रेवती बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य 2022 में मद्रास हाइकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूलों के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य है।

    आगे उर्मिला चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का संदर्भ दिया गया, जिसके तहत उत्तरदाताओं को नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया।

    प्रस्तुतियां पर विचार करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा,

    "आर्मी पब्लिक स्कूल भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में ऑथोरिटी हैं। इसलिए आर्मी पब्लिक स्कूल रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, यह मुद्दा पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंतिम रूप ले चुका है"

    उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया और मामले को रखरखाव के मुद्दे पर जाए बिना कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया।

    अपीयरेंस

    अपीलकर्ता के लिए वकील-ओंकार सिंह।

    अपीलकर्ता के लिए वकील- विकास चतरथ अभिषेक सिंगला, साहिल कुमार, बीपीएस ठाकुर, और राजबीर सिंह।

    प्रतिवादी-भारत संघ की ओर से वकील- अनिता बालियान।

    प्रतिवादी नंबर 3 के लिए वकील- ए डी एस जटाना।

    साइटेशन-लाइव लॉ (पीएच) 37 2024।

    केस टाइटल- रीना पंटा बनाम भारत संघ और अन्य

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