पंजाब पुलिस पर हमला मामले में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच SIT पर लगाए आरोपियों को बचाने के आरोप
Amir Ahmad
16 July 2025 1:10 PM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्नल द्वारा लगाए गए पंजाब पुलिस पर हमले के आरोपों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया।
यह आदेश कोर्ट ने तब दिया, जब उसे यह प्रतीत हुआ कि इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ऐसे कुतर्क और कमजोरियां बना रही है, जिनसे आरोपी पुलिस अधिकारियों को संदेह का लाभ मिल सके।
कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ जो नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात थे, उन्होंने आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके सशस्त्र सहयोगियों ने बिना किसी उकसावे के उनके और उनके बेटे पर हमला किया।
जस्टिस राजेश भारद्वाज ने SIT की जांच से असंतोष व्यक्त करते हुए यह मामला CBI को सौंपने का निर्देश दिया।
इससे पहले अप्रैल में हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को चार महीनों में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हमले में शामिल पंजाब पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर पंजाब सरकार की खिंचाई भी की थी।
बाद में कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जांच AGMUT कैडर के एक IPS अधिकारी के नेतृत्व में की जाए और पंजाब कैडर का कोई भी अधिकारी इसमें शामिल न हो।
हाल ही में हाईकोर्ट ने इस घटना को भयावह और हिला देने वाली घटना बताते हुए आरोपी पंजाब पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 23 मई को आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज हो जाने के बावजूद गिरफ्तारी या जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। वकील ने आरोप लगाया कि यूटी पुलिस आरोपियों की रक्षा कर रही है, जो खुद पुलिस अधिकारी हैं और संभावना है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं।
कोर्ट ने SIT की मंशा पर सवाल उठाते हुए यह भी नोट किया कि SIT ने डॉक्टर की राय के आधार पर IPC की धारा 307 (हत्या की कोशिश) को हटा दिया, जो जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
केस टाइटल: Colonel Pushpendra Bath बनाम यूटी चंडीगढ़ एवं अन्य

