पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Amir Ahmad

29 Jun 2024 1:17 PM IST

  • पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती के दौरान चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को न्यायेतर इकबालिया बयान (Confession) के आधार पर रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस पंकज जैन ने अघनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य [(1966) 1 एससीआर 134] के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा करते हुए कहा:

    "पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।"

    न्यायालय नवदीप और सुधीर द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने धारा 412 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था और 5 साल की कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपी व्यक्ति बंदूक की नोक पर कार की कथित लूट में शामिल हैं, जिसमें अपीलकर्ता सहित चार आरोपी शामिल हैं। कुछ समय बाद कार को पकड़ लिया गया, जिसे अपीलकर्ता-सुधीर चला रहा था। कार बिना नंबर प्लेट की थी। सुधीर को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई।

    जांच के दौरान उसने कार के स्रोत के रूप में नवदीप उर्फ ​​छोटू का नाम लिया। अपीलकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने सुधीर और नवदीप द्वारा कथित तौर पर किए गए न्यायेतर इकबालिया बयानों पर भरोसा करके खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में ले जाया गया। उन्होंने दलील दी कि हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार सुधीर से बरामदगी की गई, लेकिन पुलिस हिरासत में दिए गए खुलासे के बयानों के अलावा नवदीप की संलिप्तता को दर्शाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, जो स्पष्ट रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।

    दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता जिसकी कार कथित रूप से लूटी गई थी, उसका आरोप यह है कि पिस्तौल की नोंक पर 04 युवा लड़कों ने उसकी कार लूटी थी।

    अदालत ने कहा:

    "सवाल यह है कि क्या 04 व्यक्तियों द्वारा की गई लूट 'डकैती' के दायरे में आती है।"

    आईपीसी की धारा 391 और 412 का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने कहा,

    "धारा 391 के तहत डकैती के अपराध को आकर्षित करने के लिए आवश्यक घटक 05 या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ डकैती करना है। धारा 412 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आय डकैती का परिणाम हो।"

    जस्टिस जैन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संपत्ति यानी कार को 04 व्यक्तियों द्वारा बंदूक की नोक पर छीना जाना भी डकैतों के गिरोह का सदस्य नहीं कहा जा सकता।

    परिणामस्वरूप, न्यायालय ने पाया कि धारा 412 आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं की सजा बरकरार रखी जा सकती है। इस प्रकार, अपीलकर्ता नंबर 2 सुधीर की अपील को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि उसकी सजा को धारा 412 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के रूप में बदलकर धारा 411 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के रूप में बदल दिया गया। परिणामस्वरूप सुधीर को धारा 411 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है।

    न्यायालय ने आगे इस सवाल पर विचार किया कि क्या पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा किए गए कबूलनामे पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि नवदीप के संबंध में पुलिस हिरासत में दोनों आरोपियों द्वारा वर्तमान मामले में किए गए खुलासे के अलावा, उसके खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है।

    उन्होंने टिप्पणी की:

    "उत्तर साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत निहित प्रावधान में है, जो इस प्रकार है: - पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए कबूलनामे को साबित नहीं किया जाना चाहिए। - किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी कबूलनामे को साबित नहीं किया जाएगा।"

    उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने कहा कि पुलिस हिरासत में अभियुक्त द्वारा किए गए इकबालिया बयान पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।

    न्यायालय ने निर्देश दिया:

    "यह देखते हुए कि अपीलकर्ता-नवदीप उर्फ ​​छोटू ने भी 03 वर्ष की वास्तविक हिरासत अवधि पूरी की है, उसे उसी अवधि में किए गए अपराध के लिए रिहा करने का आदेश दिया जाता है।”

    केस टाइटल- नवदीप उर्फ ​​छोटू और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

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