S. 311 CrPC: अभियोजन पक्ष को कभी भी कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, न्यायालयों को 'साक्ष्य की अनिवार्यता के परीक्षण' पर याचिका पर निर्णय लेना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Amir Ahmad

17 May 2024 3:23 PM IST

  • S. 311 CrPC: अभियोजन पक्ष को कभी भी कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, न्यायालयों को साक्ष्य की अनिवार्यता के परीक्षण पर याचिका पर निर्णय लेना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अभियोजन पक्ष को कभी भी धारा 311 सीआरपीसी के तहत फिल्मी दलील द्वारा कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न्यायालय द्वारा आवेदन का निर्धारण केवल साक्ष्य की अनिवार्यता के टेस्ट पर आधारित होना चाहिए।

    धारा 311 के अनुसार,

    "कोई भी न्यायालय इस संहिता के तहत किसी भी जांच परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है भले ही उसे गवाह के रूप में न बुलाया गया हो या पहले से जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाकर फिर से जांच कर सकता है> न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उसकी जांच करेगा या उसे वापस बुलाकर उसकी दोबारा जांच करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।"

    जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,

    "कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग केवल सत्य का पता लगाने या ऐसे तथ्यों के लिए उचित सबूत प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, जिससे मामले का न्यायोचित और सही निर्णय हो सके। यदि न्यायालय को किसी गवाह का साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है तो न्यायालय को ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाने उसकी जांच करने अथवा उसे वापस बुलाने तथा पुनः जांच करने का अधिकार है।"

    निःसंदेह अभियोजन पक्ष को कभी भी कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती> आवेदन पर न्यायालय का निर्णय केवल साक्ष्य की अनिवार्यता के परीक्षण पर आधारित होना चाहिए।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "न्यायालय का भी यह कानूनी दायित्व है कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि मामले के न्यायोचित निर्णय पर पहुंचने के लिए ऐसे गवाह की जांच करना अथवा उसे आगे की जांच के लिए वापस बुलाना प्रत्येक दृष्टि से आवश्यक है।"Justice NS ShekhawatPunjab Haryana High CourtCode of Criminal ProcedureSection 311 CrPCEvidenceProsecution Witness

    प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,

    "यह स्पष्ट है कि घटना 28.10.2019 को हुई और आरोपी संदेश की प्रोफ़ाइल आईडी से फेसबुक पोस्ट 29.10.2019 की थी, यानी शमशेर सिंह की हत्या के अगले दिन जिसमें हिंदी में कैप्शन लिखा था "चल चल चल तेरी आखिरी सांस तक।”

    न्यायाधीश ने कहा कि मृतक की पत्नी ने शिकायत में कहा कि उसके पति ने घटना के दिन उसे बताया कि उसके फोन से आरोपियों की एक तस्वीर ली गई। उसके बाद मृतक का पता नहीं चला और बाद में वह मृत पाया गया।

    न्यायालय ने कहा,

    "अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करके रिकॉर्ड पर रखे जाने वाले साक्ष्य मामले के न्यायोचित निपटान के लिए आवश्यक हैं तथा धारा 311 सीआरपीसी के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग ट्रायल कोर्ट द्वारा सही ढंग से किया गया।"

    इसमें आगे कहा गया कि यदि फोटोग्राफ या किसी अन्य साक्ष्य को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया जाता है तो अभियुक्तों को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उक्त दस्तावेज की स्वीकार्यता के संबंध में गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा तथा उन्हें अपना बचाव करने की भी स्वतंत्रता होगी।

    परिणामस्वरूप याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल- संदेश बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य

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