सेवानिवृत्त कर्मचारी तभी सम्मानजनक जीवन जी सकता है, जब उसे समय पर सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट
Amir Ahmad
12 March 2024 3:27 PM IST
यह देखते हुए कि सेवानिवृत्त कर्मचारी तभी सम्मानजनक जीवन जी सकता है, जब उसे समय पर सेवानिवृत्ति लाभ की अनुमति दी जाए, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके वैध बकाया का दावा करने के लिए तीन मामले दर्ज करने के लिए मजबूर करने के लिए पंजाब की नगर परिषद पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यह मानते हुए कि सफाई सेवक अपने सेवानिवृत्ति लाभों में देरी के लिए ब्याज का हकदार होगा।
जस्टिस नमित कुमार ने कहा,
"सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल सेवानिवृत्ति लाभों पर अपना जीवन चलाना होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी केवल अनुच्छेद में निहित गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार यदि उसे समय पर सेवानिवृत्ति लाभ की अनुमति दी जाती है। सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं होने की स्थिति में कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाएगा, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के विपरीत होगा।”
ये टिप्पणियां संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सफाई सेवक शकुंतला देवी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आईं, जिसमें पंजाब की नगर परिषद तापा को संपूर्ण पुनर्परीक्षण लाभ और विलंबित भुगतान पर ब्याज जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई।
शकुंतला देवी का मामला यह है कि हालांकि वह 35 वर्षों से अधिक समय तक विभाग की सेवा करने के बाद नगर परिषद के कार्यालय से 2020 में सफाई सेवक के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। कानूनी नोटिस के बाद विभिन्न अभ्यावेदन देने के बावजूद सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किए गए।
देवी ने 2021 में हाइकोर्ट का भी रुख किया और न्यायालय ने नगर पालिका को 01 महीने की अवधि के भीतर मौखिक आदेश पारित करके कानूनी नोटिस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। हालांकि, उत्तरदाताओं द्वारा कुछ नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता को तब अवमानना नोटिस दिया गया और उसके बाद उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए 13,56,993 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है। हालांकि केवल 4 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है। याचिका में कहा गया कि 31-12-2020 से 24-01-2022 तक विभिन्न चेक जारी करके याचिकाकर्ता को 25,000/ रुपये का भुगतान किया गया और अभी भी शेष बकाया राशि 9,31,993 रुपये है।
प्रतिवादियों के वकील ने इस आधार पर ब्याज देने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध किया कि नगर परिषद तपा की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन बकाया जारी करने में देरी हुई है।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद तपा पहले से ही वित्तीय संकट में है। इसलिए ब्याज अनुदान से नगर परिषद पर और बोझ पड़ेगा। इसलिए ब्याज अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार किया जा सकता है।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नगर परिषद की इस दलील को खारिज कर दिया कि कमजोर वित्तीय स्थिति को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इनकार करने का आधार माना जा सकता है।
राम करण बनाम प्रबंध निदेशक पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और अन्य, 2005(3) पीएलआर 580 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया, जिसमें यह माना गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य कल्याणकारी राज्य है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पास सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। वित्तीय कठिनाई के कारण सेवानिवृत्ति लाभों को अस्वीकार या रोका नहीं जा सकता।
जस्टिस कुमार ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पेंशन लाभ जारी करने में कोई बाधा नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, जो उत्तरदाताओं को उसके पेंशन लाभ रोकने का अधिकार देती। याचिकाकर्ता के पेंशन लाभ जारी न करने का एकमात्र कारण जो उत्तरदाताओं वकील ने पेश किया, वह नगरपालिका की वित्तीय अस्थिरता है।
कोर्ट ने कहा कि राम करण के मामले (सुप्रा) में कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार वित्तीय अस्थिरता पेंशन लाभ रोकने का कोई आधार नहीं है। इसे जारी न करने के लिए नगर परिषद की ओर से निष्क्रियता को उचित ठहराने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ पेश नहीं किया जा सकता।
नतीजतन न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता प्रति वर्ष 9% की दर से ब्याज का हकदार है।
इसने नगर परिषद को याचिकाकर्ता को राशि देय होने की तिथि से लेकर वास्तव में याचिकाकर्ता को जारी होने तक ब्याज देने का निर्देश दिया।
याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता भी लागत की हकदार होगी, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते उसे अपने वैध बकाया का दावा करने के लिए तीन मामले दायर करने पड़े। इसका मूल्यांकन 25,000/- रुपये किया गया। प्रतिवादी नंबर 3 (नगर परिषद) द्वारा 06 सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना है।
केस टाइटल- शकुंतला देवी बनाम पंजाब राज्य और अन्य