पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मस्जिद पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज फहराने वाले व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया
Amir Ahmad
2 Aug 2025 3:33 PM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मस्जिद पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज फहराने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया।
गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में भारतीय राष्ट्रीय गौरव अधिनियम की धारा 299, 3(5), 61(2) 196, 238 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत FIR दर्ज की गई थी।
जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,
"इस स्तर पर अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक व्यवस्था एवं सांप्रदायिक शांति पर इसके संभावित प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता द्वारा कोई असाधारण या अपवादात्मक परिस्थिति दर्ज नहीं की गई, जिसके लिए गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत दी जानी चाहिए, विशेष रूप से कथित आचरण के गंभीर सांप्रदायिक और संवैधानिक निहितार्थों के आलोक में।"
आरोपों के अनुसार 7 जुलाई, 2025 को मस्जिद पर फहराए जा रहे राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर कुछ लोगों द्वारा कोई अन्य ध्वज फहराए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायतकर्ता और राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने तर्क दिया कि यह कृत्य मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से किया गया था। यह भी दर्शाया गया कि जब सह-अभियुक्त राष्ट्रीय ध्वज हटाने और कोई अन्य ध्वज फहराने में शामिल थे, तब याचिकाकर्ता ने उनसे बातचीत भी की थी।
बयानों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप अस्पष्ट या सामान्य नहीं थे बल्कि विशिष्ट थे और उसके और अन्य अभियुक्तों के बीच हुई बातचीत से पुष्ट होते थे।
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अग्रिम ज़मानत देने का कोई आधार नहीं बनता न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया।
टाइटल: विकास तोमर @ विकास तोमर बनाम हरियाणा राज्य

